टीईटी शिक्षकों के लिये इंडेक्स तीन की बाध्यता समाप्त करने की संघ ने उठायी मांग
शिक्षा विभाग ने बिहार के नियोजित शिक्षकों को 15 प्रतिशत वेतन वृद्धि का लाभ देने के लिये ऑनलाइन केलकुलेटर बनाया है लेकिन ऑनलाइन किए गए डेटा में कुछ शिक्षकों के प्रविष्टि में त्रुटि रहने से शिक्षक...
शिक्षा विभाग ने बिहार के नियोजित शिक्षकों को 15 प्रतिशत वेतन वृद्धि का लाभ देने के लिये ऑनलाइन केलकुलेटर बनाया है लेकिन ऑनलाइन किए गए डेटा में कुछ शिक्षकों के प्रविष्टि में त्रुटि रहने से शिक्षक परेशान हैं। टीईटी प्रारंभिक शिक्षक के जिला अध्य्क्ष आलोक कुमार, जिला उपाध्यक्ष नंदना श्रीवास्तव व योगानंद यादव ने संयुक्त रूप से कहा है कि प्राथमिक शिक्षा निदेशक के पत्रांक -809 के अनुसार स्नातक ग्रेड के रुप में नियोजित शिक्षक, बेसिक ग्रेड के नियोजित शिक्षकों से वरीय होंगे। पुन:15 प्रतिशत वेतन वृद्धि संबंधी विभागीय आदेश संख्या 1816 के अनुसार यदि किसी शिक्षक का मूल वेतन, अपने से कनीय शिक्षक से कम निर्धारित होता हो, तो वरीय शिक्षक का मूल वेतन, कनीय शिक्षक के मूल वेतन के अनुरूप निर्धारित होना चाहिए, ऐसा विभागीय निर्देश है। संघ के नेताओं ने निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करने की मांग की है।
वहीं जिला सचिव चंदन ठाकुर व अवनीश कुमार, कार्यालय सचिव आजाद हुसैन ने कहा है कि शिक्षा मंत्री ने सदन में कई बार पूरे दावे के साथ कहा था कि ऑनलाइन कैलकुलेटर आने के बाद सभी तरह की वेतन संबंधी विसंगतियां दूर हो जाएंगी लेकिन नवप्रशिक्षित शिक्षकों को इंडेक्स-3 की बाध्यता में बांध देने से हजारों की संख्या में शिक्षकों को प्रतिमाह हजारों रुपए का नुकसान हो रहा है। इसलिए संघ विभाग से मांग करती है कि वह इंडेक्स-3 की बाध्यता को समाप्त करे। संघ के जिला कोषाध्यक्ष दीपक झा व प्रदेश प्रतिनिधि प्रमोद कुमार ने कहा है कि सरकार टीईटी शिक्षकों की लगातार हकमारी कर रही है । अगर शिक्षा विभाग ने इंडेक्स 3 की बाध्यता की समाप्ति और स्नातक ग्रेड शिक्षकों की वरीयता सुनिश्चित नहीं करेगी तो बाध्य होकर संघ न्यायलय की शरण में जाएगा।
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