REET 2021 : राजस्थान में 31000 शिक्षक भर्ती में क्या रीट लेवल-1 से बाहर होंगे बीएड अभ्यर्थी? हाईकोर्ट में आज फिर होगी सुनवाई
REET 2021, Rajasthan 31000 Teacher : राजस्थान शिक्षक पात्रता परीक्षा (REET) के रीट लेवल-1 से बीएड अभ्यर्थियों को भर्ती प्रक्रिया से बाहर करने की मांग वाले मामले में आज (22 नवंबर 2021 को) जोधपुर...
REET 2021, Rajasthan 31000 Teacher : राजस्थान शिक्षक पात्रता परीक्षा (REET) के रीट लेवल-1 से बीएड अभ्यर्थियों को भर्ती प्रक्रिया से बाहर करने की मांग वाले मामले में आज (22 नवंबर 2021 को) जोधपुर हाईकोर्ट में साढ़े तीन घंटे सुनवाई करनेे के बाद बाकी सुुनवाई अगले दिन मंगलवार तक के लिए टाल दी गई। अब मामले पर मंगलवार को सुबह 10 बजे सुनवाई शुरू होगी। इससे पहले अदालत ने 9 नवंबर 2021 को मामले की सुनवाई की थी जो पूरी नहीं हो सकी थी। हाईकोर्ट ने मामले में सुनवाई की अगली तारीख 22 नवंबर तय की थी। उम्मीद है कि आज जोधपुर हाईकोर्ट इस मसले पर अपना निर्णय सुना सकता है।
खास बात यह भी है कि रिपोर्ट्स के मुताबिक 9 नवंबर को हुई सुनवाई में राज्य सरकार ने हलफनामा दायर कर कह चुकी है कि लेवल-1 के पदों के मुकाबले पर्याप्त संख्या में बीएसटीसी अभ्यर्थी मौजूद हैं। एनसीटीई का नोटिफिकेशन राज्य में लागू नहीं होता है। ऐसे राज्य सरकार रुख से बीएड डिग्री धारक रीट लेवल-1 से बाहर होते दिख रहे हैं। लेकिन अंतिम फैसला कोर्ट को करना है।
रीट लेवल-1 से बाहर हुए बीएड वाले तो लेवल-2 में और कड़ा होगा मुकाबला:
रीट लेवल-1 से यदि अदालत बीएड अभ्यर्थियों को बाहर करने का फैसला सुनाता है तो इससे रीट लेवल-2 के पदों के लिए अभ्यर्थियों के बीच मुकाबला और कठिन हो जाएगा। क्योंकि राजस्थान की गहलोत सरकार ने पहले बीएड द्वितीय वर्ष के अभ्यर्थियों को 31000 शिक्षा भर्ती में मौका देने का ऐलान कर चुकी है।
रीट लेवल-1 में बीएसटीएस और बीएड अभ्यर्थियों का पेंच:
रीट लेवल-1 की भर्ती प्रक्रिया से बीएड धारियों को बाहर करने को लेकर बीएसटीएस अभ्यर्थियों मांग कर हरे हैं। इसी मांग को लेकर बीएसटीसी अभ्यर्थियों ने कोर्ट में याचिका दी है। इस बीच अभ्यर्थी पिछले काफी दिनों राज्य सरकार बीएसटीसी अभ्यर्थियों की मजबूत पैरवी करवाकर उन्हें न्याय दिलवाए। इसके अलावा अभ्यर्थी जयपुर स्थित शहीद स्मारक पर जुटने के साथ ही सोशल मीडिया के जरिए भी अपनी आवाज उठा रहे हैं।
शिक्षा विभाग की ओर से जारी रीट नोटिफिकेशन में लेवल-1 में केवल बीएसटीसी वालों को ही पात्र माना गया था लेकिन बीएड डिग्रीधारियों के हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाने के बाद हाईकोर्ट ने बीएड वालों को दोनों लेवल में शामिल करने के आदेश दिए थे। दूसरी ओर बीएसटीसी अभ्यर्थियों ने भी हाईकोर्ट में एनसीटीई के नोटिफिकेशन को चुनौती दे दी थी।
26 सितंबर को हुई बहुप्रतीक्षित रीट शिक्षक भर्ती परीक्षा में लेवल-1 और रीट लेवल-2 में कुल 16 लाख अभ्यर्थियों ने भाग लिया था। वहीं इस परीक्षा के लिए करीब 27 लाख आवेदन प्राप्त हुए थे।
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