Hindi Newsकरियर न्यूज़REET 2021 : Rajasthan High Court refuses to cancel rbse REET exam know what said

REET 2021 : रीट परीक्षा को रद्द करने से हाईकोर्ट का इनकार, जानें क्या कहा

हाईकोर्ट ने रीट परीक्षा पेपर लीक मामले में दायर की गई जनहित याचिका को सुनने से इनकार कर दिया। अदालत ने कहा कि मामले में प्रार्थी ने भी रीट परीक्षा दी है इसलिए यह मामला जनहित का नहीं है। कोर्ट ने...

Pankaj Vijay लाइव हिन्दुस्तान टीम, नई दिल्लीTue, 19 Oct 2021 11:49 AM
share Share

हाईकोर्ट ने रीट परीक्षा पेपर लीक मामले में दायर की गई जनहित याचिका को सुनने से इनकार कर दिया। अदालत ने कहा कि मामले में प्रार्थी ने भी रीट परीक्षा दी है इसलिए यह मामला जनहित का नहीं है। कोर्ट ने याचिकाकर्ता को कहा कि वह एकलपीठ के समक्ष याचिका पेश कर सकता है। 

भागचंद शर्मा ने याचिका दायर करके रीट परीक्षा को रद्द कर पेपर लीक मामले की पूरी निष्पक्ष जांच सीबीआई से करवाने की मांग की ​थी। याचिका में दावा किया गया है कि परीक्षा के दौरान कई केन्द्रों पर दिए गए पेपर की सील खुली थी और बुक नंबर भी मार्कर से बदले हुए थे। जस्टिस गोवर्धन बाढ़दार व एमके व्यास की खंडपीठ ने याचिका वापस लेने की अनुमति देते हुए याचिका को निस्तारित कर दिया। 

आपको बता दें कि राजस्थान की सबसे बड़ी परीक्षा रीट 26 सितंबर को दो पारियों में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच संपन्न हुई थी। परीक्षा में नकल रोकने के लिये कुछ जिलों में इंटरनेट सेवाओं को निलंबित रखा गया था। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा आयोजित परीक्षा के लिये राज्य के सभी 33 जिलों में कुल 3,993 परीक्षा केन्द्र बनाए गए थे।  इस परीक्षा के लिये 16.51 लाख उम्मीदवारों ने पंजीकरण कराया था। परीक्षा के दौरान पेपर लीक और नकल गिरोह के मामले सामने आए थे।

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।

अगला लेखऐप पर पढ़ें