Rajasthan school reopen : राजस्थान में एक सितंबर से खुलेंगे स्कूल, एसओपी जारी
Rajasthan school reopen : राजस्थान में एक सितंबर से 9वीं से 12वीं कक्षाओं के सभी स्कूल खुल जाएंगे। इसके लिए राज्यर की ओर से दिशा-निर्देश (SOP) जारी की जा चुकी है। 12वीं कक्षा तक की क्लासेस अब नियमित...
Rajasthan school reopen : राजस्थान में एक सितंबर से 9वीं से 12वीं कक्षाओं के सभी स्कूल खुल जाएंगे। इसके लिए राज्यर की ओर से दिशा-निर्देश (SOP) जारी की जा चुकी है। 12वीं कक्षा तक की क्लासेस अब नियमित रूप से चलेंगी वहीं अन्य स्कूल भी अब खुल जाएंगे।
इस दौरान सभी स्कूलों को कोरोना एप्रोप्रिएट बिहैवियर का पालन सख्ती के साथ करना होगा। राज्य के विभिन्न इलाकों में 4 सितंबर से स्कूलों में पौधारोपण अभियान भी शुरू किया जाएगा और छात्रों को पौधारोपण के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा।
राजस्थान शिक्षा विभाग की ओर 12 अगस्त को विस्तृत एसओपी (दिशा-निर्देश जारी किए गए थे) जिसके अनुसार नीचे दिए गए नियमों का पालन करना होगा-
स्कूलों को इन नियमों का करना होगा पालन:
- 50 फीसदी क्षमता के साथ खुलेंगे स्कूल।
- सभी कर्मचारियों को वैक्सीन का पहली डोज लगी होनी चाहिए। वैक्सीन की डोज कम से कम 14 दिन पहले लगी होनी चाहिए।
- प्रदेश के सभी कोचिंग संस्थान में कार्यरत लोगों को वैक्सीन की दोनों डोज लगी होनी चाहिए।
- कोचिंग संस्थान भी 50 प्रतिशत बैठक क्षमता के साथ संचालित होंगे।
- इसके साथ ही कोचिंग संस्थान को वेब पोर्टल covidinfo.rajasthan.gov.in पर संस्थान में बैठक क्षमता और स्टाफ के वैक्सीनेशन की सूचना अपलोड करनी होगी।
- छात्रों या स्टाफ के आवागमन हेतु संचालित स्कूल बस/ कैब इत्यादि वाहन की बैठक क्षमता के अनुसार ही अनुमति होगी।
- नियमित कक्षाओं के अध्ययन के लिए छात्रों की बैठक व्यवस्था इस प्रकार की जाएगी कि प्रत्येक कक्ष में छात्रों की उपस्थिति कक्ष की क्षमता के 50 प्रतिशत से अधिक नहीं होगी।
अपनी मर्जी से स्कूल जाएंगे छात्र-
एक सितंबर से स्कूल तो खुलेंगे लेकिन छात्रों पर स्कूल ओन का दबाव नहीं होगा। यानी छात्र की मर्जी होगी कि वह स्कूल जाए या नहींं। इसके साथ हीी शिक्षण संस्थानों में आने से पूर्व सभी छात्रों को अपने माता- पिता या अभिभावक से लिखित अनुमति लेनी होगी।
- अगर अभिभावक छात्रों को स्कूल नहीं भेजना चाहते हैं तो स्कूल द्वारा किसी भी तरह का दबाव नहीं बनाया जाएगा।
- शिक्षण संस्थानों द्वारा प्रार्थना सभा का आयोजन नहीं किया जाएगा।
- सभी को मास्क लगाना अनिवार्य होगा।
- शिक्षण संस्थानों को स्क्रीनिंग की व्यवस्था करनी होगी।
- दो गज की दूरी का विशेष ध्यान रखना होगा।
- रोजाना संपर्क में आने वाली वस्तुओं का प्रतिदिन सेनेटाइजेशन किया जाएगा।
- सार्वजनिक स्थान पर थूकने पर प्रतिबंध रहेगा और ऐसा करने पर दंड दिया जाएगा।
- किसी भी छात्र के कोरोना संक्रमित होने पर संबंधित कक्षा को 10 दिनों के लिए बंद किया जाएगा।
- किसी पर व्यक्ति पर संक्रमण के लक्षण दिखते ही उसे तुरंत निकटस्थ अस्पताल में ले जाया जाएगा। एंबुलेंस की व्यवस्था संस्थान/स्कूल द्वारा की जाएगी।
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