Rajasthan School Reopen : राजस्थान में कक्षा 6 से 8वीं तक सभी स्कूल सोमवार से खुलेंगे, देखिए जरूरी गाइडलाइन्स
Rajasthan School Reopen : राजस्थान में कोरोना की मौजूदा परिस्थितियों में राहत के संकेत मिलने के बाद अशोग गहलोत सरकार ने कल (20 सितंबर 2021) से कक्षा 6 से 8वीं तक की सभी कक्षाएं शुरू करने जा रही...
Rajasthan School Reopen : राजस्थान में कोरोना की मौजूदा परिस्थितियों में राहत के संकेत मिलने के बाद अशोग गहलोत सरकार ने कल (20 सितंबर 2021) से कक्षा 6 से 8वीं तक की सभी कक्षाएं शुरू करने जा रही है। सोमवार से राजस्थान के सभी अपर प्राइमरी स्कूल खुल जाएंगे।
गौरतलब है कि अभी तक सिर्फ कक्षा 9वीं से 12वीं तक की कक्षाओं के स्कूल को खोला गया था। राजस्थान के शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटसार ने ट्वीट किया, "प्रदेश में कोरोना की वर्तमान परिस्थितियों का विश्लेषण करने के बाद शिक्षा विभाग द्वारा शेष कक्षाएं खोलने की अनुशंसा पर आज राज्य सरकार ने मुहर लगाते हुए कक्षा 1 से 5 वीं तक की कक्षाएं 27 सितंबर से तथा 6 से 8 वीं तक की सभी कक्षाएं 20 सितम्बर से खोलने का निर्णय लिया है।"
प्रदेश में कोरोना की वर्तमान परिस्थितियों का विश्लेषण करने के बाद शिक्षा विभाग द्वारा शेष कक्षाएं खोलने की अनुशंसा पर आज राज्य सरकार ने मुहर लगाते हुए कक्षा 1 से 5 वीं तक की कक्षाएँ 27 सितंबर से तथा 6 से 8 वीं तक की सभी कक्षाएँ 20 सितम्बर से खोलने का निर्णय लिया है। pic.twitter.com/LHSyHNfXgp
— Govind Singh Dotasra (@GovindDotasra) September 17, 2021
राजस्थान सरकार ने इस संबंध में व्यापक दिशा-निर्देश भी जारी किए हैं। गृह विभाग, राजस्थान सरकार ने कहा है कि इस दौरान टेस्ट, ट्रैक और ट्रीट का नियम अपनाने के साथ ही टीकाकरण, मास्क, सैनिटाइजेशन और सामाजिक दूरी का पालन किया जाना भी जरूरी है।
आगे देखिए जरूरी दिशा-निर्देश -
1- शादी-समारोह में अधिकतम 200 लोगों के शामिल होने की छूट।
2- सरकारी व निजी कार्यालयों में 100 क्षमता के साथ कर्मचारी कार्य कर सकेंगे।
3- 12 अगस्त के आदेश में सभी शिक्षण संस्थानों/ कोचिंग संस्थानों/विश्वविद्यालय/ महाविद्यालय और 9वीं से 12वीं तक स्कूल खोलने की अनुमति दी जा चुकी है।
4- 6वीं से 8वीं तक के सभी सरकारी व प्राइवेट स्कूल 20 सितंबर से खुलेगें। वहीं प्राइमरी स्कूल 27 सितंबर से नियमित रूप से खुलेंगे।
5- सभी विद्यालयों के स्टाफ, बस या कैब चालक को 14 दिन पूर्व कम से कम कोरोना टीका की एक डोज जरूरी लगी हो।
6- स्कूल जाने के लिए अभ्यर्थियों को अपने माता-पिता से अनुमति लेना अनिवार्य होगा।
7- स्कूलों/कॉलेजों में प्रार्थना सभा का आयोजन नहीं किया जाएगा। इसके साथ ही नो मास्क, नो एंट्री का नियम भी स्कूल लागू करेंगे।
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