Rajasthan BSTC Counselling dates : राजस्थान बीएसटीसी काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन शुरू, जानें अहम तिथियां और प्रक्रिया
Rajasthan BSTC Counselling dates : राजस्थान बीएसटीसी प्री डीएलएड काउंसलिंग का शेड्यूल जारी कर दिया गया है। काउंसलिंग के जरिए प्रारंभिक शिक्षा में शिक्षक बनने के लिए जरूरी डीएलएड में एडमिशन होंगे।
Rajasthan BSTC Counselling dates : राजस्थान बीएसटीसी प्री डीएलएड काउंसलिंग का शेड्यूल जारी कर दिया गया है। काउंसलिंग के जरिए प्रारंभिक शिक्षा में शिक्षक बनने के लिए जरूरी दो वर्षीय अध्यापक शिक्षा कोर्स ( डीएलएड ) में एडमिशन होंगे। अभ्यर्थी काउंसलिंग प्रक्रिया में शामिल होने के लिए 3000 रुपये रजिस्ट्रेशन फीस 29 नवंबर तक ईमित्र या डेबिट/ क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग के जरिए ऑनलाइन जमा करवाकर काउंलिंग में हिस्सा ले सकते हैं। रजिस्ट्रेशन आज 23 नवंबर 2023 से शुरू कर दिए गए हैं। रजिस्ट्रेशन की अंतिम तिथि 30 नवंबर है। 30 नवंबर तक ऑनलाइन सूची के अनुसार इंस्टीट्यूट में दाखिले के लिए ऑप्शन का चयन किया जा सकता है। राजस्थान के 365 डीएलएड कॉलेजों में करीब 24 हजार सीटें हैं। इन सीटों पर मेरिट से दाखिला होगा।
काउंसलिंग के दौरान कैसे होगा दाखिला
बीएसटीएस काउंसलिंग में स्टूडेंट्स की ओर से भरे जाने वाले विकल्पों के आधार पर शिक्षा संस्थानों में प्रवेश मिल सकेगा। काउंसलिंग के द्वारा अभ्यर्थियों को अध्यापक शिक्षा संस्थान/संस्थानों का आवंटन होगा। काउंसलिंग के समय अध्यापक शिक्षा संस्थान/संस्थानों का, जिनमें आप प्रवेश लेना चाहते हैं, उनका विकल्प भरना होगा। इसके बाद कॉलेज अलॉमेंट, कॉलेज रिपोर्टिंग, अपवार्ड मूवमेंट, फीस रिफंड की प्रक्रिया होगी।
अल्पसंख्यक दर्जा प्राप्त अध्यापक शिक्षा संस्थाओं /संस्थानों में वरीयतानुसार निर्धारित 51 प्रतिशत सीटों पर अल्पसंख्यक कोटे में नोडल एजेन्सी द्वारा प्रारम्भिक शिक्षा में डिप्लोमा प्रवेश परीक्षा में सफल रहे अल्प संख्यक अभ्यर्थियों को एवं शेष 49 प्रतिशत सीटों पर भी सामान्य कोटे के प्रारम्भिक शिक्षा में डिप्लोमा प्रवेश परीक्षा में सफल रहे अभ्यर्थियों को प्रवेश एजेंसी द्वारा ही प्रवेश दिया जाएगा। किसी भी अध्यापक शिक्षा संस्थान संस्था को अपने स्तर पर किसी भी अभ्यर्थी को प्रवेश दिये जाने का प्रावधान नहीं है।
सीटों का आरक्षण
सत्र 2011-12 से अधिसूचित जनजाति उप योजना क्षेत्र के स्थानीय अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थी को सेवा पूर्व शिक्षक प्रशिक्षण पाठ्यक्रम में प्रावधित अनुसूचित जनजाति के 12 प्रतिशत आरक्षण का 45 प्रतिशत आरक्षण सम्पूर्ण राज्य में स्थित शिक्षक प्रशिक्षक संस्थाओं में एनसीटीई द्वारा स्वीकृत सीटों पर लागू रहेगा। यह आरक्षण एसटी के 12 प्रतिशत आरक्षण के अध्यधीन ही देय होगा। जनजाति उप योजना क्षेत्र के एसटी के अभ्यर्थियों के कोटे की सीटें खाली रहने पर अन्य अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों से उक्त सीटें भरी जा सकेंगी।
सभी संवर्गों के लिए आरक्षण राज्य सरकार के नियमानुसार देय होगा। प्रवेश क्षमता की अधिकतम 5 प्रतिशत सीटों पर राज्य से बाहर के अभ्यर्थियों को मैरिट के आधार पर प्रवेश दिया जा सकेगा। राजस्थान राज्य के बाहर के अभ्यर्थी सामान्य श्रेणी में ही पात्र होंगे।
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