Hindi Newsकरियर न्यूज़Rajasthan Anganwadi Recruitment 2022: Bumper Vacancy for the posts of Anganwadi and Sahayika in Jaipur

राजस्थान आंगनवाड़ी भर्ती 2022: जयपुर में आंगवाड़ी व सहायिका के पदों पर बंपर वैकेंसी

Rajasthan Anganwadi Bharti 2022: निदेशालय समेकित बाल विकास सेवाएं राजस्थान जयपुर ने आंगवाड़ी कार्यकर्ता, मिनी कार्यकर्ता, शिशुपालना गृह कार्यकर्ता व सहायिका के पदों पर भर्ती निकाली हैं।

Pankaj Vijay लाइव हिन्दुस्तान टीम, नई दिल्लीTue, 28 June 2022 10:07 AM
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Rajasthan Anganwadi Bharti 2022: निदेशालय समेकित बाल विकास सेवाएं राजस्थान जयपुर ने आंगवाड़ी कार्यकर्ता, मिनी कार्यकर्ता, शिशुपालना गृह कार्यकर्ता व सहायिका के पदों पर भर्ती निकाली हैं। सीडीपीओ कार्यालय में आवेदन जमा कराने की अंतिम तिथि 19 जुलाई शाम 5 बजे तक है। इसकी विस्तृत शर्तें www.wcd.rajasthan.in पर देखी जा सकती है। योग्य अभ्यर्थी अपना आवेदन ईमेल के जरिए भी भेज सकते हैं। ईमेल आईडी नोटिफिकेशन में से देखें।

जगह व वैकेंसी
आमेर - 3
बैराठ - 5
बस्सी- 1
चाकसू- 5
दुदू प्रथम - 1
गोविंदगढ़ प्रथम - 0
गोविंदगढ़ 2 चौमू - 8
जयपुर प्रथम - 9
जयपुर द्वितीय - 4
जयपुर तृतीय - 5
जालसू - 5
जमवारामगढ़ - 2
पावटा - 4
झोटवाड़ा - 5
कोटपुतली - 3
फागी - 12
सांभर - 5
सांगानेर शहर - 2
सांगानेर ग्रामीण - 3
शाहपुरा - 6

- 21 से 40 साल तक की उम्र की महिलाएं इस भर्ती के लिए आवदेन कर सकती हैं। 
-आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, मिनी कार्यकर्ता, शिशुपालना गृह कार्यकर्ता, आशा सहयोगिनी के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता 12वीं पास है जबकि सहायिका के लिए 10वीं पास होना जरूरी है। महिला का विवाहित होना जरूरी है।

- भर्ती के आवेदन फॉर्म सीडीपीओ कार्यालय की या विभागीय वेबसाइट से डाउनलोड किए जा सकते हैं। 

आवेदन शुल्क और चयन प्रक्रिया

इन पदों पर आवेदन के लिए कोई शुल्क नहीं देना होगा। 

जयपुर के अलावा राजस्थान के झुंझुनूं, अजमेर, हनुमानगढ़, श्रीगंगानगर, कोटा, भरतपुर, चूरू और नागौर में भी आंगनबाड़ी सेविका और आंगनबाड़ी सहायिका की भर्तियां निकली हैं।  विस्तृत ब्योरे के लिए यहां क्लिक करें 

पिछड़ा वर्ग नॉन क्रिमी लेयर के जारी प्रमाण पत्र संबंधी तथ्य को तीन वर्ष के लिए विधि सम्मत शपथ पत्र के आधार पर मान्यता दी जाएगी। क्रिमी लेयर में नहीं होने संबंधी प्रमाण पत्र एक वर्ष के लिए मान्य होगा। विधवा व तलाकशुदा, परितक्यता महिला को ससुराल व मायके दोनों स्थान के लिए स्थानीय निवासी माना जा सकेगा।

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