सूचना देने से आनाकानी नहीं कर सकते निजी स्कूल
हरियाणा में निजी स्कूल सूचना अधिकार के तहत मांगी गई जानकारी देने से 'निजी संस्था' का बहाना कर इंकार नहीं कर सकते। इस संबंध में हरियाणा माध्यमिक शिक्षा निदेशालय ने राज्य सूचना आयोग के...
हरियाणा में निजी स्कूल सूचना अधिकार के तहत मांगी गई जानकारी देने से 'निजी संस्था' का बहाना कर इंकार नहीं कर सकते। इस संबंध में हरियाणा माध्यमिक शिक्षा निदेशालय ने राज्य सूचना आयोग के आदेशानुसार शिक्षा अधिकारियों को निर्देश जारी किए हैं। यह जानकारी आज यहां गैर सरकारी संगठन स्वास्थ्य शिक्षा सहयोग के प्रदेशाध्यक्ष बृजपाल सिंह ने दी। उन्होंने बताया कि उनके संगठन के पंचकूला में सदस्य मनीष बांगड़ ने सूचना आयोग के समक्ष इस संबंध में शिकायत दी थी कि पंचकूला और पानीपत के निजी स्कूल जानकारी नहीं दे रहे थे।
राज्य सूचना आयोग ने इस पर माध्यमिक शिक्षा निदेशालय को आदेश दिए और माध्यमिक शिक्षा निदेशक ने पंचकूला और पानीपत के जिला शिक्षा अधिकारी को पत्र लिखकर निर्देश दिए हैं कि आरटीआई कार्यकर्ता 15 दिन की निर्धारित अवधि में सूचना उपलब्ध कराएं। निदेशक ने पत्र में यह भी स्पष्ट किया है कि आयोग ने निजी स्कूलों की इस दलील को भी खारिज कर दिया है कि स्कूल प्राइवेट संस्था है। निर्देश में स्पष्ट किया गया है कि सूचना उपलब्ध नहीं कराने वाले निजी विद्यालयों की मान्यता वापस लेने संबंधी कारण बताओ नोटिस दिया जाएगा।
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