यूपीएससी, एफएसएसएआई में परीक्षा तिथि बदलने की मांग वाली याचिका हाईकोर्ट में खारिज
दिल्ली उच्च न्यायालय ने 24 सितंबर को होने वाली सिविल सेवा (मुख्य) परीक्षा या एफएसएसएआई भर्ती परीक्षा, दोनों में से किसी एक की तिथि में बदलाव के अनुरोध वाली याचिका को खारिज कर दिया। हाईकोर्ट ने कहा कि
दिल्ली उच्च न्यायालय ने 24 सितंबर को होने वाली सिविल सेवा (मुख्य) परीक्षा या एफएसएसएआई भर्ती परीक्षा, दोनों में से किसी एक की तिथि में बदलाव के अनुरोध वाली याचिका को खारिज कर दिया। हाईकोर्ट ने कहा कि अब ऐसा करने से अन्य उम्मीदवारों को काफी असुविधा हो सकती है।
याचिकाकर्ता ने कहा कि उसने परीक्षाओं के लिए कड़ी मेहनत की है और वह दोनों में शामिल होने का इच्छुक है। यदि दोनों परीक्षाओं में से एक की तिथि में परिवर्तन नहीं किया जाता है, तो उसे उनमें से किसी एक में शामिल होने का अवसर छोड़ना होगा। उच्च न्यायालय ने कहा कि भले ही याचिकाकर्ता का यह आग्रह उचित हो। लेकिन यह परीक्षा की तिथि में बदलाव के लिए निर्देश देने का आधार नहीं हो सकता है।
न्यायमूर्ति रेखा पल्ली ने कहा कि सिविल सेवा (मुख्य) परीक्षा के लिए 24 सितंबर, 2022 की तारीख कम से कम दो महीने पहले घोषित की गई थी और इसी तरह, तकनीकी अधिकारी और केन्द्रीय खाद्य सुरक्षा अधिकारी के पद के लिए तारीख एक महीने से अधिक समय पहले उम्मीदवारों को बता दी गई थी। याचिकाकर्ता के देर से इस चरण में अदालत का रुख करने का कोई औचित्य नहीं है, क्योंकि परीक्षाओं के लिए बमुश्किल तीन सप्ताह शेष हैं। अधिकारियों का यह तर्क उचित है कि इस चरण में परीक्षा की तारीख में किसी भी बदलाव से अन्य उम्मीदवारों को काफी असुविधा होगी।
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