Niyojit Shikshak Bharti: राज्यकर्मी बनेंगे नियोजित शिक्षक, नियमावली तैयार
बिहार में कार्यरत करीब 4 लाख नियोजित शिक्षकों के लिए अच्छी खबर है। नियोजित शिक्षक को राज्यकर्मी का दर्जा दिलाने के लिए शिक्षा विभाग सरकार से मंजूरी लेने की तैयारी में है। सक्षमता परीक्षा में उत्तीर्ण
राज्य के करीब चार लाख नियोजित शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा जल्द मिलने की उम्मीद है। इसके लिए नियमावली को शिक्षा विभाग ने अंतिम रूप दे दिया है। जिस पर राज्य सरकार से मंजूरी लेने की तैयारी है। शीघ्र ही इस पर मुहर लगने के आसार हैं। सरकार की मंजूरी के बाद नियोजित शिक्षकों की सक्षमता परीक्षा लेकर उत्तीर्ण होने वालों को राज्यकर्मी का दर्जा दे दिया जाएगा। इसके बाद उन्हें बिहार लोक सेवा आयोग से बहाल शिक्षकों के समतुल्य वेतनमान और अन्य सुविधाएं मिलने लगेंगी।
मालूम हो कि विभाग ने बिहार विद्यालय विशिष्ट शिक्षक नियमावली, 2023 का प्रारूप 11 अक्टूबर को जारी किया था। इस पर सुझाव और आपत्ति की मांग की गई थी। एक लाख से अधिक के सुझाव विभाग को ई-मेल के द्वारा प्राप्त हुए। इन सुझावों पर विचार करने के बाद नियमावली को अंतिम रूप दिया गया है। सूत्रों के मुताबिक, शिक्षा विभाग ने नियोजित शिक्षकों की सक्षमता परीक्षा नहीं लिये जाने वाले सुझाव को नहीं माना है। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति इन शिक्षकों की सक्षमता परीक्षा लेगी। इस परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए अधिकतम तीन मौके दिये जाएंगे। प्रारूप में साफ किया गया था कि सक्षमता परीक्षा पास नहीं करने वालों की सेवा समाप्त कर दी जाएगी।
जिले के बाहर और अंदर स्थानांतरण की होगी सुविधा
नियोजित शिक्षक जब राज्यकर्मी हो जायेंगे तो उनके जिला संवर्ग का पद स्थानांतरणीय हो जाएगा। इन शिक्षकों को सामान्य रूप से जिला शिक्षा पदाधिकारी द्वारा शिक्षा का अधिकार अधिनियम, छात्र-शिक्षक अनुपात अथवा जनहित में प्रतिबद्धताओं को ध्यान में रखते हुए जिला के अंदर स्थानांतरित किया जा सकेगा। वहीं, शिक्षकों के अनुरोध पर निदेशक प्राथमिक या निदेशक माध्यमिक द्वारा जिले के बाहर भी स्थानांतरण किया जा सकेगा। एक शिक्षक सेवाकाल में केवल दो बार इस तरह के विकल्प का प्रयोग कर सकेंगे। मालूम हो कि नियोजित शिक्षकों के स्थानांतरण को लेकर वर्ष 2020 में भी नियमावली बनी थी। स्थानांतरण के लिए सॉफ्टवेयर भी बने थे, पर वह अंजाम तक नहीं पहुंच सका। अब 2023 की नियमावली पर ही स्थानांतरण की सुविधा इन शिक्षकों को मिलेगी।
आपको बता दें कि राज्य में करीब चार लाख नियोजित शिक्षकों कार्यरत हैं जिन्हें राज्यकर्मी का दर्जा दिया जाएगा। इसको लेकर शिक्षा विभाग की ओर से तैयारी पूरी कर ली गई है। वित्त विभाग और कैबिनेट की स्वीकृति के बाद शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा दे दिया जाएगा।
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