NIOS से 18 माह का DElEd करने वाले नहीं दे पाएंगे TET
नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपेन स्कूलिंग (एनआईओएस) से 18 महीने का डीएलएड कोर्स करने वालों पर दोहरी मार पड़ी है। यह कोर्स करने वाले लाखों अभ्यर्थी शिक्षक पात्रता परीक्षा (टीईटी) में भी शामिल नहीं हो पाएंगे।...
नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपेन स्कूलिंग (एनआईओएस) से 18 महीने का डीएलएड कोर्स करने वालों पर दोहरी मार पड़ी है। यह कोर्स करने वाले लाखों अभ्यर्थी शिक्षक पात्रता परीक्षा (टीईटी) में भी शामिल नहीं हो पाएंगे। उनका यह कोर्स सरकार द्वारा की जाने वाली प्रारंभिक शिक्षकों की बहाली को अयोग्य करार दिया जा चुका है। कारण कि राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (एनसीटीई) के मुताबिक टीईटी को भी आवेदक के पास दो वर्षीय प्रशिक्षण की डिग्री होनी चाहिए।
गत 6 सितम्बर को एनसीटीई ने बिहार के शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव आर के महाजन को पत्र भेजकर स्पष्ट किया था कि 18 माह का डीएलएड कोर्स प्रारंभिक शिक्षकों की नियुक्ति की न्यूनतम अर्हता में शामिल नहीं है। इस निर्देश के बाद एनआईओएस से डीएलएड करने वाले अभ्यर्थियों को बड़ा धक्का लगेगा कि वे टीईटी में शामिल होने से वंचित रहेंगे। 18 माह का यह कोर्स टीईटी में शामिल होने के लिए आधिकारिक योग्यता नहीं है।
विदित है कि शिक्षक बनने के लिए टीईटी पास होना जरूरी है और टीईटी में बैठने के लिए दो वर्षीय डीएलएड। बहरहाल, इस फैसले का असर देशव्यापी होगा। एस से देशभर में करीब 12.61 लाख और बिहार से 2.69 लाख लोगों ने 18 माह के कोर्स में दाखिला लिया था। इनमें से बड़ी संख्या निजी स्कूलों के शिक्षकों की थी।
- एनसीटीई ने शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव को पत्र भेज किया था स्पष्ट
- 18 माह का कोर्स टीईटी में शामिल होने के लिए आधिकारिक योग्यता नहीं
- एनसीटीई ने हाल में निर्देश जारी कर किया था स्पष्ट
अपने हाल के निर्देश में एनसीटीई ने साफ-साफ बिहार सरकार को कहा था कि शिक्षक बहाली के लिए दो साल का डीएलएड कोर्स चाहिए। एनसीटीई ने यह भी कहा कि एनआईओएस से प्रशिक्षण लेने वालों का कोर्स इन सर्विस ट्रेनिंग था। उधर बच्चों के अनिवार्य एवं मुफ्त शिक्षा कानून (आरटीई) 2009 के प्रावधानों के मुताबिक एनसीटीई द्वारा शिक्षक पद हेतु अर्हता और शिक्षक पात्रता परीक्षा की जो मार्गनिर्देशिका जारी है, उसके अनुसार भी कक्षा एक से आठ के शिक्षकों के लिए प्रारंभिक शिक्षा में दो वर्षीय डिप्लोगा (चाहे कोई भी नाम दिया गया हो) अनिवार्य है। इसलिए टीईटी में 18 महीने के डीएलएड डिग्रीधारियों को बैठने का प्रावधान नहीं है।
- छह माह के ब्रिज कोर्स की मांग
एनआईओएस से डेढ़ साल का डीएलएड कोर्स करने वाले अभ्यर्थी एनसीटीई के फैसले के खिलाफ कोर्ट जाने की तैयारी में हैं। वे न्यायालय से हस्तक्षेप की गुहार लगाएंगे। इनकी मांग है कि एनसीटीई उनके लिए छह माह की अतिरिक्त ट्रेनिंग की व्यवस्था कर उसे ब्रिज कोर्स के रूप में मान्यता दे।
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