NEET : नीट की लास्ट डेट तक नहीं था SC ST सर्टिफिकेट, अब सुप्रीम कोर्ट ने NTA को दिया यह आदेश
NEET : सुप्रीम कोर्ट ने NTA को SC ST श्रेणी के उन छात्रों को समायोजित करने पर विचार करना चाहिए, जिनके पास नीट परीक्षा के लिए आवेदन करने की अंतिम तिथि तक एससी/एसटी प्रमाण-पत्र नहीं था।
NTA NEET Exam 2023: सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को कहा कि राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी (एनटीए) को अनुसूचित जाति (एससी) और अनुसूचित जनजाति (एसटी) श्रेणी के उन छात्रों को समायोजित करने पर विचार करना चाहिए, जिनके पास नीट परीक्षा के लिए आवेदन करने की अंतिम तिथि तक एससी/एसटी प्रमाण-पत्र नहीं था। जस्टिस एस.आर. भट और अरविंद कुमार की पीठ ने एनटीए को यह सुझाव एक छात्रा की याचिका पर दिया है।
पीठ ने इसके साथ ही मामले में एनटीए को नोटिस जारी कर दो सप्ताह के भीतर अपना जवाब दाखिल करने का आदेश दिया है। छात्रा की ओर से दाखिल याचिका में कहा गया है कि नीट परीक्षा के लिए आवेदन करने की अंतिम तारीख तक उसके पास एसटी प्रमाण-पत्र नहीं था, इसकी वजह से उसे सामान्य श्रेणी में आवेदन करना पड़ा। लेकिन बाद में जब प्रमाण-पत्र मिल गया तो एनटीए ने उसे एसटी श्रेणी में आवेदक मानने से इनकार कर दिया।
मामले की सुनवाई के दौरान एनटीए की ओर से पेश अधिवक्ता ने पीठ को बताया कि यदि इस स्तर पर कोई राहत दी जाती है, तो इसका असर पूरी मेधा सूची पर पड़ेगा। इस पर जस्टिस भट ने एनटीए से कहा कि ‘आपको उनके नजरिये से देखना होगा, प्रमाण-पत्र केवल हैसियत का प्रमाण है। आपको इसे उचित भावना से लागू करना होगा। उन्होंने कहा कि आप एक कॉलम जोड़ सकते हैं, जब प्रमाण-पत्र प्राप्त किया गया था इत्यादि। इसलिए वे फॉर्म भरते समय इसका लाभ उठा सकते हैं।’ पीठ ने कहा कि एनटीए को उन सभी मामलों को उचित रूप से समायोजित करने पर विचार करना चाहिए, जहां एससी और एसटी आवेदन करते हैं लेकिन आवेदन दाखिल करने की अंतिम तिथि तक उनके पास प्रमाण-पत्र नहीं है।
याचिकाकर्ता ने न्यायालय को बताया है कि उिसने 10 दिसंबर, 2022 को एसटी श्रेणी का प्रमाण पत्र के लिए आवेदन किया था। साथ ही कहा कि उसे 16 मार्च, 2023 तक प्रमाण पत्र नहीं मिला जो कि एनईईटी का आवेदन करने की अंतिम तिथि थी। याचिका में कहा गया है कि इसकी वजह से उसे सामान्य श्रेणी में आवेदन करना पड़ा। याचिका में कहा गया है कि जुलाई 2023 में उसे एसटी श्रेणी का प्रमाण-पत्र मिल गया है। लेकिन अब एनईईटी का परिणाम घोषित किया जा चुका है। छात्रा ने याचिका में एनटीए को उसे एसटी श्रेणी का आवेदक घोषित करने का आदेश देने की मांग की है।
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।