MPTET : एमपी शिक्षक भर्ती में डबल डिग्री वाले चयनित टीचरों को बड़ी राहत
MPTET : एमपी में अब ऐसे चयनित शिक्षक जिन्होंने एक ही सत्र में एक डिग्री प्राइवेट, कॉरेसपॉन्डेंस या डिस्टेंस एजुकेशन से तो दूसरी रेगुलर पढ़ाई कर हासिल की है, उन्हें नियुक्ति मिल सकेगी।
एमपी सरकार ने तीन साल से नियुक्ति का इंतजार कर रहे उन चयनित शिक्षकों को बड़ी राहत दी है जिन्हें शिक्षक पात्रता परीक्षा 2018 में उच्च माध्यमिक शिक्षक एवं माध्यमिक शिक्षक की भर्ती में दस्तावेज सत्यापन में अमान्य करार दे दिया गया था। सरकार ने डबल डिग्री और अलाइड सब्जेक्ट कैटेगरी के नियमों में ढील दी है। अब ऐसे चयनित शिक्षक जिन्होंने एक ही सत्र में एक डिग्री प्राइवेट, कॉरेसपॉन्डेंस या डिस्टेंस एजुकेशन से तो दूसरी रेगुलर पढ़ाई कर हासिल की है, उन्हें नियुक्ति मिल सकेगी। स्कूल शिक्षा (स्वतंत्र प्रभार) और सामान्य प्रशासन राज्य मंत्री इंदर सिंह परमार ने यह जानकारी दी।
शिक्षा मंत्री परमार ने बताया कि शिक्षक पात्रता परीक्षा 2018 में उच्च माध्यमिक शिक्षक एवं माध्यमिक शिक्षक की भर्ती के दौरान दस्तावेज सत्यापन में कुछ प्रकरण अमान्य किए गए थे। अमान्य प्रकरणों के विरुद्ध प्रावधिक रुप से चयनित और प्रतीक्षारत अभ्यर्थियों से प्राप्त अभ्यावेदनों के निराकरण के लिए समिति गठित की गई थी। समिति से प्राप्त सुझावों और अनुशंसाओं पर गंभीर चिंतन मनन कर स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा अभ्यर्थियों के हित में महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए है।
परमार ने बताया कि शिक्षक पात्रता परीक्षा 2018 में एक सत्र में दो उपाधि से संबंधित प्रकरणों में निर्णय लिया गया है कि एक डिग्री प्राइवेट / कॉरेसपॉन्डेंस / डिस्टेंस शिक्षा के माध्यम से तथा दूसरी डिग्री रेगुल होने की स्थिति में अभ्यर्थिता मान्य की जाएगी। इसके अलावा दोनों डिग्री प्राइवेट / कॉरेसपॉन्डेंस / डिस्टेंस शिक्षा के माध्यम से होने की स्थिति में अभ्यर्थी की अभ्यर्थिता मान्य की जाएगी।
परमार ने बताया कि विश्वविद्यालयों के द्वारा सत्र विलम्ब से सम्पन्न होने या सत्र शून्य घोषित होने के कारण परीक्षा विलम्ब से सम्पन्न होने की स्थिति में दो नियमित डिग्री के एक ही वर्ष में दर्शित होने की स्थिति में प्रकरणवार विचार कर गुण-दोष के आधार पर निर्णय लेने के लिए नियुक्तिकर्ता अधिकारी को अधिकृत किया गया है। अन्य कोई प्रकरण उदभूत होने पर नियुक्तिकर्ता अधिकारी गुण-दोष के आधार पर निर्णय कर सकेंगे।
परमार ने बताया कि हाईस्कूल या उच्च माध्यमिक विद्यालय में अध्यापन कार्य के लिए नियोजित किये जाने वाले उच्च माध्यमिक शिक्षक की पात्रता परीक्षा विषयवार होगी। पात्रता परीक्षा हिन्दी, अंग्रेजी, संस्कृत, उर्दू गणित, जीवविज्ञान (वनस्पति विज्ञान / प्राणी विज्ञान), भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र, इतिहास, राजनीति शास्त्र, अर्थशास्त्र, भूगोल, समाज शास्त्र, कृषि, वाणिज्य एवं गृह विज्ञान विषय में आयोजित होगी। आवेदक को संबंधित विषय में स्नातकोत्तर उपाधि नियम में उल्लेखित प्रावधान अनुसार धारित करना अनिवार्य होगा।
निर्णय के अनुसार अब माध्यमिक शिक्षक (अंग्रेजी) पद के लिए केवल उन अभ्यर्थियों की अभ्यर्थिता मान्य होगी जिनका स्नातक स्तर पर एक मुख्य विषय अंग्रेजी होगा। फाउंडेशन कोर्स अथवा सामान्य अंग्रेजी के स्नातक स्तर में होने के आधार पर अभ्यर्थिता मान्य नहीं होगी।
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