एमपी शिक्षक भर्ती : CTET या MPTET की वैध समय सीमा के बिना भी बन सकेंगे प्राइमरी टीचर
मध्य प्रदेश में पिछले कई सालों से नौकरी मिलने का इंतजार कर रहे मृतक आश्रितों के लिए राहत भरी ख़बर है। प्रदेश के शिक्षा विभाग ने अनुकंपा नियुक्ति के नियमों को शिथिल करते हुए पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण...
मध्य प्रदेश में पिछले कई सालों से नौकरी मिलने का इंतजार कर रहे मृतक आश्रितों के लिए राहत भरी ख़बर है। प्रदेश के शिक्षा विभाग ने अनुकंपा नियुक्ति के नियमों को शिथिल करते हुए पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण होने की वैधता अवधि के बिना ही प्राथमिक शिक्षक के पद पर नियुक्ति दी जाएगी।
अनुकंपा नियुक्ति के नियमों में ढील के बारे में जानकारी देते हुए प्रदेश के शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार ने बताया कि, शिक्षा विभाग के दिवंगत शिक्षकों और कर्मचारियों के आश्रितों ने यदि केंद्र सरकार की सीटीईटी परीक्षा या मध्य प्रदेश सरकार की शिक्षक पात्रता परीक्षा (2011-12) या अन्य राज्य सरकार द्वारा आयोजित शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण की हो। उस पात्रता परीक्षा की वैधता अवधि को संज्ञान में लिए बगैर, प्राथमिक शिक्षक के पद पर अनुकंपा नियुक्ति दी जाएगी।
उन्होंने कहा कि इस निर्णय से संभागों और जिलों में लंबित अनुकंपा नियुक्ति के प्रकरणों का त्वरित निराकरण किया जा सकेगा। इसी तरह एक अन्य निर्णय में निर्धारित योग्यता रखने वाले दिवंगत अध्यापक संवर्ग एवं नियमित शासकीय शिक्षक और कर्मचारियों के आश्रितों को, प्रयोगशाला शिक्षक के रिक्त पदों पर भी नियमों के अंतर्गत अनुकंपा नियुक्ति दी जा सकेगी।
आपको बता दें कि, विभाग में वर्ष 2014 से अनुकंपा नियुक्ति के 62 मामले अटके हैं। इसमें से 20 सामान्य, 31 अन्य पिछड़ा वर्ग और 10 मामले अनुसूचित जाति वर्ग के हैं।
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।