दिल्ली के स्कूलों में शिक्षकों के 16000 से अधिक पद खाली, हाईकोर्ट ने मांगा जवाब
Teachers Vacancy in Delhi Govt Schools: उच्च न्यायालय ने मंगलवार को दिल्ली सरकार और नगर निगम को स्कूलों में शिक्षकों के खाली पदों की स्थिति और इसे भरने के लिए उठाए गए कदमों को बताने का आदेश दिया है।
Teachers Vacancy in Delhi Govt Schools: उच्च न्यायालय ने मंगलवार को दिल्ली सरकार और नगर निगम को स्कूलों में शिक्षकों के खाली पदों की स्थिति और इसे भरने के लिए उठाए गए कदमों को बताने का आदेश दिया है। इससे पहले, दिल्ली सरकार के शिक्षा निदेशालय ने न्यायालय को बताया कि उसके स्कूलों में 16 हजार से अधिक शिक्षकों के पद खाली हैं। कुल रिक्तियां 16 हजार 546 हैं, इनमें करीब तीन पद लाइब्रेरियन के हैं।
जस्टिस मनमीत प्रीतम सिंह अरोड़ा ने 4 सप्ताह के भीतर हलफनामा दाखिल करने को कहा है। उन्होंने दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड (डीएसएसएसबी) को भी हलफनामा दाखिल कर खाली पदों को भरने की स्थिति के बारे में जानकारी देने को कहा है। न्यायालय ने स्पष्ट किया कि यदि 4 सप्ताह के भीतर हलफनामा दाखिल नहीं किया जाता है तो संबंधित प्रतिवादी को 25 हजार रुपये का जुर्माना जमा करना होगा। उच्च न्यायालय ने गैर सरकारी संगठन सोशल ज्यूरिस्ट की ओर से दाखिल याचिका पर यह आदेश दिया है। मामले की सुनवाई के दौरान अधिवक्ता अशोक अग्रवाल ने बताया कि 1 अप्रैल से नया शैक्षणिक सत्र शुरू होने वाला है, लेकिन इतने बड़े पैमाने पर शिक्षकों के पद खाली है। इस मामले की अगली सुनवाई 23 मई को होगी।
शिक्षा निदेशालय की ओर से उच्च न्यायालय को दी गई जानकारी के अनुसार लाइब्रेरियन सहित दिल्ली सरकार के स्कूलों में शिक्षकों की कुल क्षमता 53933 है। इनमें से 16546 पद रिक्त हैं। सबसे अधिक टीजीटी के 10,956 पद खाली हैं। जबकि दिल्ली सरकार के करीब 1000 स्कूलों में महज 2 योगा शिक्षक हैं।
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