Hindi Newsकरियर न्यूज़Madhya Pradesh universities exam MP Higher Education Minister said Students who fail to take exams in will get one more chance:

मध्य प्रदेश के विश्वविद्यालयों में परीक्षा न दे पाने वाले छात्रों को मिलेगा एक और मौका: उच्च शिक्षा मंत्री

मध्य प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री मोहन यादव ने कहा है कि प्रदेश के विश्वविद्यालयों के पोस्ट ग्रेजुएशन के कोर्सेज के प्रथम और तृतीय सत्र के ऐसे परीक्षार्थी, जो कोविड के कारण परीक्षा नहीं दे पा रहे...

Pankaj Vijay एजेंसी, भोपालWed, 19 Jan 2022 01:42 PM
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मध्य प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री मोहन यादव ने कहा है कि प्रदेश के विश्वविद्यालयों के पोस्ट ग्रेजुएशन के कोर्सेज के प्रथम और तृतीय सत्र के ऐसे परीक्षार्थी, जो कोविड के कारण परीक्षा नहीं दे पा रहे हैं, उनका सत्र बर्बाद नहीं होने दिया जायेगा। आधिकारिक जानकारी के अनुसार  यादव भोपाल में मंत्रालय में उच्च शिक्षा विभाग की समीक्षा बैठक में सम्मलित हुए। बैठक में अपर मुख्य सचिव उच्च शिक्षा शैलेन्द्र सिंह, आयुक्त दीपक सिंह सहित वरष्ठि अधिकारी मौजूद थे। उच्च शक्षिा मंत्री ने कहा कि ऐसे स्टूडेंट्स परीक्षा समाप्त होने के 10 दिन के भीतर परीक्षा दे सकेंगे। उन्होंने कहा कि कोरोना काल की चुनौतियों के बीच प्रदेश में उच्च शिक्षा का स्तर गुणवत्तापूर्ण बनाये रखा जायेगा, ताकि देश-विदेश में प्लेसमेंट के समय स्टूडेंट्स की डिग्री कमतर न आंकी जाये।

उच्च शिक्षा मंत्री ने कहा कि शासकीय विश्वविद्यालयों के पास प्रदेश में काफी जमीन है। इसके बेहतर उपयोग और प्रदेश में पर्याप्त मात्रा में चिकित्सकों की उपलब्धता के लिये ग्वालियर, उज्जैन और भोपाल में मेडिकल कॉलेज खोलने का प्रस्ताव शासन को भेजा जायेगा। अपर मुख्य सचिव शैलेन्द्र सिंह ने बताया कि प्रदेश के हर यूनिवर्सिटी में 10 से 15 रोजगारोन्मुखी पाठ्यक्रम शुरू किये जायेंगे, ताकि अधिक से अधिक छात्र पढ़ाई समाप्त होते ही आत्म-नर्भिर बन सके।

यादव ने निर्देश दिया कि प्रदेश में बीएड सहित उच्च शिक्षा के कोर्सेज में होने वाली काउंसलिंग में सीटें पूरी भरें। यदि चयन के बाद स्टूडेंट्स प्रवेश नहीं लेते हैं, तो वेटिंग लिस्ट से सीट भरी जायें। आवश्यकता पड़ने पर काउंसलिंग के चरण भी बढ़ायें। सम्पूर्ण प्रक्रिया एक हफ्ते मे पूर्ण करें।

उच्च शिक्षा मंत्री ने कहा कि सेवानिवृत्त होने वाले अधिकारी-कर्मचारियों की पेंशन में आने वाली विसंगतियाँ दूर करें। उनके प्रकरण सेवानिवृत्ति के 3 माह पूर्व ही पूर्ण कर लें। 

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