Hindi Newsकरियर न्यूज़LT Grade Recruitment 2018: Instruction to release the result of overage candidates

LT Grade भर्ती 2018:ओवरएज अभ्यर्थियों का परिणाम जारी करने का निर्देश

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सरकारी माध्यमिक विद्यालयों के लिए एलटी ग्रेड सहायक अध्यापक भर्ती 2018 में चयनित उन अभ्यर्थियों का परीक्षा परिणाम जारी करने का निर्देश दिया है, जो विज्ञापन जारी होते समय ओवर एज हो...

Anuradha Pandey विधि संवाददाता, प्रयागराजThu, 12 Aug 2021 07:45 AM
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इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सरकारी माध्यमिक विद्यालयों के लिए एलटी ग्रेड सहायक अध्यापक भर्ती 2018 में चयनित उन अभ्यर्थियों का परीक्षा परिणाम जारी करने का निर्देश दिया है, जो विज्ञापन जारी होते समय ओवर एज हो चुके थे। कोर्ट ने अंतरिम आदेश से इन अभ्यर्थियों को परीक्षा में शामिल करने का आदेश दिया था लेकिन याचिका पर अंतिम‌ निर्णय न होने के कारण इनका परिणाम आयोग ने जारी नहीं किया था।

यह आदेश न्यायमूर्ति अश्वनी कुमार मिश्र ने दिव्य प्रकाश मिश्र, रामकृष्ण शुक्ल सहित अन्य की दर्जनों  याचिकाओं पर दिया है। कोर्ट का कहना था कि याची 2016 का विज्ञापन जारी होने के समय अर्ह थे और एक बार चयन प्रक्रिया शुरू हो चुकी थी इसलिए याचियों को आयुसीमा में छूट पाने का अधिकार है। कोर्ट ने चयनित ओवरएज अभ्यर्थियों का परिणाम जारी करने और यदि वे अन्य योग्यताएं पूरी करते हैं तो उन्हें नियुक्ति देने का निर्देश दिया है। यह भी स्पष्ट किया है यह सिर्फ इस मामले के लिए है। इसे भविष्य के लिए नजीर न माना जाए।

याचियों की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता राकेश पांडे, एडवोकेट नवीन कुमार शर्मा आदि का कहना था कि सहायक अध्यापक एलटी ग्रेड का विज्ञापन 19 दिसंबर 2016 को जारी किया गया।इसके अनुसार 5342 पदों पर नियुक्ति होनी थी। पद के लिए आवेदन की न्यूनतम आयुसीमा 21 वर्ष और अधिकतम 40 वर्ष थी। विज्ञापन जारी होते समय याची अर्ह थे लेकिन बाद में सरकार ने नियम बदलते हुए भर्ती परीक्षा लोक सेवा आयोग से कराने का‌ निर्णय लिया और 2016 का विज्ञापन रद्द कर दिया गया। इसके बाद 15 मार्च 2018 को नया विज्ञापन जारी किया गया। जिससे कई अभ्यर्थी 40 वर्ष की अधिकतम आयुसीमा पार कर गए और आवेदन के लिए ओवरएज हो गए।

याचिका में तर्क दिया गया कि रिक्तियां सृजित ‌‌होते समय और चयन प्रक्रिया प्रारंभ होते समय याची अर्ह थे लेकिन विज्ञापन निरस्त करने के कारण वे चयन में शामिल नहीं हो सके इसलिए नए विज्ञापन में उन्हें आयुसीमा में छूट दी जाए। ऐसा न करने से याचियों के नियुक्ति पाने के और समानता के अधिकार का हनन होगा। कोर्ट ने अंत‌रिम आदेश से याचियों को आवेदन करने और चयन प्रक्रिया में शामिल होने की छूट दी थी। इसमें शामिल होने वाले कई ओवरएज अभ्यर्थी चयनित भी हो गए लेकिन उनका परिणाम जारी नहीं किया गया था।

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