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LT Grade : एलटी ग्रेड अंग्रेजी के संशोधित परिणाम पर जवाब मांगा

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एलटी ग्रेड अंग्रेजी विषय की भर्ती का परीक्षा परिणाम संशोधित कर प्रतीक्षा सूची के अभ्यर्थियों को मुख्य परिणाम में शामिल करने के मामले में माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के सचिव से...

Anuradha Pandey विधि संवाददाता, प्रयागराजFri, 25 Sep 2020 08:04 AM
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इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एलटी ग्रेड अंग्रेजी विषय की भर्ती का परीक्षा परिणाम संशोधित कर प्रतीक्षा सूची के अभ्यर्थियों को मुख्य परिणाम में शामिल करने के मामले में माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के सचिव से दो सप्ताह में जवाब मांगा है। साथ ही कहा कि सचिव यदि जवाब दाखिल नहीं करते हैं तो उन्हें कोर्ट में हाजिर होना होगा। कोर्ट ने यह भी कहा है कि इस दौरान जो भी चयन किए जाएंगे, वे याचिका के अंतिम निर्णय पर निर्भर करेंगे।

यह आदेश न्यायमूर्ति विवेक अग्रवाल ने संजीव कुमार व अन्य की याचिका पर दिया है। परीक्षा में सफल ओबीसी के कई अभ्यर्थियों ने परिणाम संशोधित कर धांधली का आरोप लगाते हुए याचिका दाखिल की है। उनका कहना है की वर्ष 2016 की एलटी ग्रेड भर्ती का अंतिम परिणाम 28 फरवरी 2020 को घोषित किया गया। याची ओबीसी कैटेगरी में चयनित हो गए। उसके बाद 18 मार्च को चयन बोर्ड ने क्षैतिज आरक्षण में हुई गड़बड़ियों को दुरुस्त करते हुए संशोधित परिणाम जारी किया। संशोधित परिणाम के साथ कट ऑफ लिस्ट जारी करते हुए पूरा रिजल्ट संशोधित कर दिया गया। याचिका में कहा गया है कि संशोधित परिणाम में कई ओबीसी अभ्यर्थी जिनका चयन सामान्य वर्ग की सीटों पर हुआ था, वे ओबीसी कैटेगरी में वापस चले गए जबकि याची सहित 25 अभ्यर्थी प्रतीक्षा सूची में आ गए और प्रतीक्षा सूची में शामिल 24 अभ्यर्थी मुख्य परिणाम में आ गए। याचियों का कहना है यदि प्रतीक्षा सूची में शामिल अभ्यर्थियों को अधिकतम अंक प्राप्त हुए थे तो पहले ही उनका नाम चयन सूची में क्यों नहीं आ गया। याचिका में संशोधित परिणाम रद्द करने की मांग की गई है।

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