KV recruitment: केंद्रीय विद्यालय में विशेष शिक्षकों के पदों को मंजूरी दें -HC
उच्च न्यायालय ने गुरुवार को केंद्र सरकार और केंद्रीय विद्यालय संगठन (केवीएस) को स्कूलों में मूक बधिर, दृष्टिबाधित और मानसिक रूप से कमजोर बच्चों को समुचित शिक्षा देने के लिए विशेष शिक्षकों के नियमित पद
उच्च न्यायालय ने गुरुवार को केंद्र सरकार और केंद्रीय विद्यालय संगठन (केवीएस) को स्कूलों में मूक बधिर, दृष्टिबाधित और मानसिक रूप से कमजोर बच्चों को समुचित शिक्षा देने के लिए विशेष शिक्षकों के नियमित पदों को मंजूरी देने का आदेश दिया है। न्यायालय ने सरकार और केवीएस को आठ सप्ताह का वक्त दिया है।
मुख्य न्यायाधीश सतीश चंद्र शर्मा और न्यायमूर्ति सुब्रमण्यम प्रसाद की पीठ ने यह आदेश तब दिया, जब केवीएस ने बताया कि उसने अपने सभी स्कूलों में कम से कम दो विशेष शिक्षकों की नियुक्ति का प्रस्ताव केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय को भेजा है। मंत्रालय से नियमित पदों की मंजूरी मिलने के बाद नियुक्ति प्रक्रिया शुरू की जाएगी। इसके बाद पीठ ने केंद्र सरकार और केवीएस को आठ सप्ताह के भीतर केंद्रीय विद्यालयों में विशेष शिक्षकों के नियमित पदों को मंजूरी देने का आदेश दिया है, ताकि नियुक्ति प्रक्रिया शुरू हो सके।
साथ ही, न्यायालय ने सरकार और केवीएस को अगली सुनवाई सात मार्च से पहले रिपोर्ट पेश करने का आदेश दिया है। पीठ ने गैर सरकारी संगठन सोशल ज्यूरिस्ट की ओर से अधिवक्ता अशोक अग्रवाल और कुमार उत्कर्ष की ओर से दाखिल जनहित याचिका पर यह आदेश दिया है। याचिका में सभी केंद्रीय विद्यालयों में कम से कम दो विशेष शिक्षकों की नियुक्ति की मांग की गई है। अधिवक्ता अशोक अग्रवाल ने पीठ को बताया कि केंद्रीय विद्यालयों में मूक बधिर, दृष्टिबाधित और मानसिक रूप से कमजोर बच्चों को समुचित शिक्षा देने के लिए नियमित विशेष शिक्षक नहीं हैं। इन स्कूलों में विशेष जरूरत वाले बच्चे तो हैं, लेकिन उनको अनुबंधित विशेष शिक्षकों के जरिए शिक्षा देने का कार्य किया जा रहा है।
आंकड़े
-40 केंद्रीय विद्यालय में 40 विशेष शिक्षक अनुबंध कर नियुक्त किए गए हैं
-5625 विशेष जरूरत वाले बच्चे केंद्रीय विद्यालय के पंजीकृत हैं
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