JPSC PT : जेपीएससी बैकलॉग नियुक्ति मामले में कोर्ट ने आयोग से 4 हफ्ते में मांगा जवाब
जेपीएससी बैकलॉग प्रतियोगिता 2017 की नियुक्ति को लेकर पीटी के रिजल्ट को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने जेपीएससी को चार सप्ताह में जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है।
जेपीएससी संयुक्त असैनिक सेवा बैकलॉग प्रतियोगिता 2017 की पुलिस सेवा, कारा सेवा और नियोजन सेवा में नियुक्ति को लेकर पीटी के रिजल्ट को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने जेपीएससी को चार सप्ताह में जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। आलोक रंजन की याचिका पर शुक्रवार को सुनवाई करते हुए जस्टिस एसके द्विवेदी की अदालत ने यह निर्देश दिया।
प्रार्थी की ओर से कोर्ट को बताया गया कि जेपीएससी ने संयुक्त असैनिक सेवा बैकलॉग प्रतियोगिता 2017 के तहत 10 पदों के लिए विज्ञापन निकाला था। इसके लिए वर्ष 2024 में पीटी परीक्षा ली गई थी। इसके बाद जेपीएससी ने आंसर की और संशोधित आंसर की जारी किया था, लेकिन दोनों में ही त्रुटि थी। प्रार्थी ने बताया कि इससे प्रतीत होता है कि जेपीएससी द्वारा जारी पीटी का रिजल्ट भी त्रुटिपूर्ण है। इसलिए, रिजल्ट को लेकर एक एक्सपर्ट कमेटी बनाई जाए। प्रार्थी का कहना था कि एक प्रश्न के कारण उसका चयन नहीं हो सका, इसलिए एक्सपर्ट कमेटी उक्त परीक्षा के रिजल्ट में गलती को सुधार करते हुए उनका चयन करे।
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