JPSC : सिविल जज परीक्षा में 35 साल से अधिक उम्र वाले भी भर सकेंगे फॉर्म
सिविल जज (जूनियर डिवीजन) नियुक्ति परीक्षा में 35 वर्ष से अधिक आयु वालों को फॉर्म भरने का अंतरिम निर्देश हाईकोर्ट ने दिया है। चीफ जस्टिस संजय कुमार मिश्रा और जस्टिस आनंद सेन की अदालत ने जेपीएससी को
सिविल जज (जूनियर डिवीजन) नियुक्ति परीक्षा में 35 वर्ष से अधिक आयु वालों को फॉर्म भरने का अंतरिम निर्देश हाईकोर्ट ने दिया है। चीफ जस्टिस संजय कुमार मिश्रा और जस्टिस आनंद सेन की अदालत ने जेपीएससी को फॉर्म भरने पर प्रार्थियों को परीक्षा में शामिल करने का निर्देश दिया। एक याचिका पर सुनवाई के दौरान अदालत ने कहा कि प्रार्थियों का परीक्षा परिणाम इस मामले के अंतिम आदेश से प्रभावित होगा। फॉर्म भरने की छूट सिर्फ उन्हें मिलेगी, जिन्होंने हाईकोर्ट में याचिका दायर की है। सभी को 21 सितंबर तक ऑफलाइन फॉर्म जमा करने का निर्देश दिया है।
इस संबंध में अभिषेक कुमार एवं अन्य ने याचिका दायर की है। याचिका में कहा गया है कि राज्य में सिविल जज (जूनियर डिवीजन) की अंतिम परीक्षा वर्ष 2018 में ली गयी थी। इस बार जब विज्ञापन निकला तो उम्र सीमा का निर्धारण जनवरी 2023 से किया गया। नियमों के अनुसार हर साल परीक्षा होनी चाहिए, लेकिन पांच साल बाद परीक्षा होने के कारण उम्र सीमा में छूट मिलनी चाहिए। सरकार को उम्र सीमा में पांच साल की छूट देनी चाहिए। सुनवाई के बाद अदालत ने सभी उम्मीदवारों को फॉर्म भरने का अंतरिम निर्देश दिया।
आरक्षण के खिलाफ दायर हुई याचिका
रांची। सहायक आचार्य नियुक्ति में पारा शिक्षकों को 50 फीसदी आरक्षण देने के खिलाफ हाईकोर्ट में एक और याचिका दायर की गई है। यह याचिका कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय की शिक्षिका वीणा वर्णवाल व अन्य ने दायर की है।
बुधवार को आंशिक सुनवाई के बाद अदालत ने सरकार, झारखंड शिक्षा परियोजना और जेएसएससी को जवाब दाखिल करने का निर्देश देते हुए इस याचिका को पूर्व में बीआरपी-सीआरपी की ओर से दायर याचिका के साथ टैग करते हुए 28 नवंबर को सुनवाई की तारीख निर्धारित की। याचिका में 2023 की नियमावली को गलत बताया गया है।
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