Jharkhand 25996 शिक्षक नियुक्ति में फंसा अब EWS का पेंच, जिला स्तर पर नहीं दिया आरक्षण
झारखंड के प्रारंभिक स्कूलों में 25,996 शिक्षकों (सहायक आचार्यों) की नियुक्ति में ईडब्ल्यूएस (आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग) के आरक्षण का पेंच फंस गया है। वर्तमान में झारखंड में राज्य स्तर के पदों पर ही आर्
झारखंड के प्रारंभिक स्कूलों में 25,996 शिक्षकों (सहायक आचार्यों) की नियुक्ति में ईडब्ल्यूएस (आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग) के आरक्षण का पेंच फंस गया है। वर्तमान में झारखंड में राज्य स्तर के पदों पर ही आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए आरक्षण की व्यवस्था है। शिक्षकों की नियुक्ति जिलास्तरीय पदों पर होनी है। ऐसे में नियुक्ति का विज्ञापन निकला तो आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के अभ्यर्थी उससे वंचित हो सकते हैं। इसके लिए स्कूली शिक्षा व साक्षरता विभाग ने कार्मिक विभाग से आरक्षण रोस्टर पर मार्गदर्शन मांगा है।
शिक्षा विभाग ने नवंबर में ही राज्य के सभी जिलों से जिलावार पदों के अनुसार आरक्षण रोस्टर क्लीयर करवा लिया था। इसमें जिलों ने पुराने नियम के अनुसार ही आरक्षण रोस्टर क्लीयर करके विभाग को भेजा था। इसमें ईडब्ल्यूएस के पद के लिए आरक्षण रोस्टर क्लीयर नहीं हुआ था। इसकी वजह से आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के अभ्यर्थियों को इसका लाभ नहीं मिल सकता है। ईडब्ल्यूएस के अभ्यर्थियों को भी होने वाली नियुक्ति प्रक्रिया में लाभ मिल सके, इसके लिए फिर से आरक्षण रोस्टर क्लीयर कराया जाना है। इसके लिए जब तक कार्मिक विभाग की ओर से आरक्षण संबंधि निर्देश नहीं दिया जाएगा, तब तक यह क्लीयर भी नहीं हो सकेगा। झारखंड इससे पहले 2015-16 में प्रारंभिक स्कूलों में करीब 18 हजार शिक्षकों की नियुक्ति हुई थी।
सरकार के फैसले पर जेएसएससी को जाएगी अधियाचना
राज्य के प्रारंभिक स्कूलों में 50 हजार सहायक आचार्यों की नियुक्ति होनी है। इन सभी पदों का जिलावार आरक्षण रोस्टर क्लीयर कराया गया। ईडब्ल्यूएस के आरक्षण पर अब सरकार के फैसले के बाद ही कार्मिक विभाग के माध्यम से झारखंड कर्मचारी चयन आयोग को नियुक्ति की अधियाचना भेजी जाएगी। पहले चरण में 25,996 सहायक आचार्यों की नियुक्ति के लिए 15 नवंबर से पहले विज्ञापन जारी करने की सरकार की तैयारी थी। इसमें प्राथमिक स्कूलों में 11 हजार और मिडिल स्कूलों में 14,996 शिक्षकों की नियुक्ति होनी है। वहीं, दूसरे चरण में प्राथमिक स्कूलों में 9,825 और मिडिल स्कूलों में 12,179 सहायक आचार्यों की नियुक्ति होनी है। जिलों में सौ पदों के लिए पूर्व निर्धारित आरक्षण के आधार पर रोस्टर क्लीयर कर भेज दिया गया था। जिलों को मौखिक रूप से ईडब्ल्यूएस को भी जोड़ने को कहा गया था, लेकिन जिलों ने इसके लिए विभाग से पत्र मांगा था, जो नहीं दिया जा सका था।
2019 के बाद बैकलॉग रिक्ति पर देना है आरक्षण
बैकल़ॉग की रिक्ति पर नियुक्ति की प्रक्रिया यदि 2019 के बाद की जा रही है तो उसमें भी ईडब्ल्यूएस आरक्षण का प्रावधान करना होगा। सुप्रीम कोर्ट ने झारखंड में सहायक अभियंताओं की नियुक्ति में यह आदेश दिया है। सहायक अभियंताओं की नियुक्ति वर्ष 2015 के रिक्ति के आधार पर हो रही थी, लेकिन इसका विज्ञापन वर्ष 2019 में निकाला गया था। इसमें सरकार ने ईडब्लूएस आरक्षण का प्रावधान किया गया था। इसके खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका दायर की गयी थी। हाईकोर्ट की खंडपीठ ने आरक्षण दिए जाने को सही बताया था। इसके खिलाफ कई अभ्यर्थी सुप्रीम कोर्ट गए थे। सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के आदेश सही बताया था।
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