Hindi Newsकरियर न्यूज़JAC Board Jharkhand: 8th 9th and 10th classes will start from March 1 and exams to be held online

JAC Board Jharkhand: एक मार्च से शुरू होंगी 8वीं, 9वीं और 10वीं की कक्षाएं और परीक्षाएं ऑनलाइन

School Reopen in Jharkhand: सरकार ने एक मार्च से कंटोनमेंट जोन के बाहर सभी स्कूलों में सशर्त कक्षा आठ, नौ और 11वीं में ऑफलाइन पढ़ाई शुरू करने की अनुमति दे दी है। लेकिन, छात्रों की उपस्थिति...

Alakha Ram Singh विशेष संवाददाता, रांचीWed, 24 Feb 2021 12:42 AM
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School Reopen in Jharkhand: सरकार ने एक मार्च से कंटोनमेंट जोन के बाहर सभी स्कूलों में सशर्त कक्षा आठ, नौ और 11वीं में ऑफलाइन पढ़ाई शुरू करने की अनुमति दे दी है। लेकिन, छात्रों की उपस्थिति अनिवार्य नहीं होगी। अभिभवकों की सहमति से ही छात्र स्कूल बुलाए जा सकेंगे। परीक्षाएं ऑनलाइन होंगी। बोर्ड परीक्षा के अलावा स्कूलों को ऑफलाइन परीक्षा लेने की अनुमति नहीं दी गई है। सभी कॉलेज व उच्च शिक्षण संस्थानों, सभी कोचिंग सेंटर, कौशल विकास और औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में भी एक मार्च ऑफलाइन कक्षाएं शुरू करने की छूट दे दी गई है।
इस संबंध में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में हुई राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकार की बैठक में लिए गए निर्णय के आधार पर मंगलवार को राज्य सरकार ने आदेश निकाल दिया है। सरकार ने एक मार्च से ही सभी मनोरंजन पार्क को सशर्त दोबारा खोलने की अनुमति दे दी है। सिनेमा घर, मल्टीप्लेक्स, थिएटर 50 प्रतिशत क्षमता पर एक मार्च से खुल सकेंगे। खेल गतिविधियां, मेला, प्रदर्शनी को खुली जगह पर अधिकतम एक हजार दर्शकों के साथ और हॉल में 50 प्रतिशत क्षमता के साथ आयोजित करने की अनुमति भी दी गई है। स्विमिंग पूल फिलहाल स्पोर्टस पर्सन के प्रशिक्षण के लिए ही खुलेंगे।

कोरोना टीकाकरण के बाद खुलेंगे आंगनवाड़ी केंद्र

आंगनबाड़ी केन्द्र एक अप्रैल से खुलेंगे। महिला, बाल विकास एवं समाजिक सुरक्षा विभाग सुनिश्चित करेगा कि आंगनबाड़ी केंद्र खुलने के पहले आंगनबाड़ी सेविका एवं सहायिका का टीकाकरण पूरा किया जाए।

कंटोनमेंट जोन के बाहर एक मार्च से नई छूट
सभी स्कूलों में कक्षा आठ, नौ और 11वीं में ऑफलाइन पढ़ाई, छात्रों की उपस्थिति अनिवार्य नहीं, अभिभवकों की सहमति से ही छात्रों स्कूल आएंगे, बोर्ड परीक्षा को छोड़कर परीक्षाएं ऑनलाइन होंगी।

सभी कॉलेज व उच्च शिक्षण संस्थानों, सभी कोचिंग सेंटर, कौशल विकास और औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान में ऑफलाइन क्लास
सभी मनोरंजन पार्क खुलेंगे

सिनेमा घर, मल्टीप्लेक्स, थिएटर 50 प्रतिशत क्षमता से खुलेंगे
खेल गतिविधियां, मेला, प्रदर्शनी को खुली जगह पर अधिकतम एक हजार दर्शकों और हॉल में 50 प्रतिशत क्षमता के साथ आयोजित करने की अनुमति

स्विमिंग पूल फिलहाल स्पोर्टस पर्सन के प्रशिक्षण के लिए ही खुलेंगे।
जो गतिविधियां प्रतिबंधित श्रेणी में नहीं हैं, उन सभी के लिए अनुमति है, पूर्व में मिली छूट भी जारी रहेगी

यहां प्रतिबंध रहेगा :

प्राथमिक और मध्य विद्यालय बंद रहेंगे
जुलूस निकालने पर रोक अभी जारी रहेगी

होटल या क्लब में स्वीमिंग पूल नहीं खुलेंगे
सिनेमा हॉल में शत प्रतिशत मौजूदगी पर

ध्यान रहे :

  • सभी गतिविधियों में स्वास्थ्य मंत्रालय और गृह मंत्रालय के एसओपी का अनुपालन अनिवार्य है
  • सार्वजनिक स्थान पर मास्क और समाजिक दूरी का अनुपालन अनिवार्य है
  • दिशा निर्देशों का उल्लंघन करने पर आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत कार्रवाई की जाएगी
  • सार्वजनिक स्थानों पर फेस मास्क और उचित शरीरिक दूरी अनिवार्य, थूकने पर रोक
  • 65 वर्ष के बुजुर्ग, 10 वर्ष से छोटे बच्चों को घर में रहने की सलाह
  • आयोजनकर्ताओं को प्रवेश-निकास पर थर्मल स्कैनर, सैनिटाइजेशन, हैंडवॉश, सामाजिक दूरी की व्यवस्था करनी है

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