Hindi Newsकरियर न्यूज़If tattoo is made on your body then you will not get a job in central forces including Delhi Police

शरीर पर टैटू बनवाया तो दिल्ली पुलिस समेत केंद्रीय बलों में नहीं मिलेगी नौकरी

ल्ली पुलिस सहित किसी भी केंद्रीय सशस्त्रत्त् सैन्य बलों में नौकरी पाने की तैयारी कर रहे हैं तो शरीर पर टैटू नहीं बनवाएं अन्यथा शारीरिक और लिखित परीक्षा में सफल होने के बाद भी नौकरी पाने से वंचित रह जा

Alakha Ram Singh प्रभात कुमार, नई दिल्लीTue, 24 May 2022 07:37 AM
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दिल्ली पुलिस सहित किसी भी केंद्रीय सशस्त्रत्त् सैन्य बलों में नौकरी पाने की तैयारी कर रहे हैं तो शरीर पर टैटू नहीं बनवाएं अन्यथा शारीरिक और लिखित परीक्षा में सफल होने के बाद भी नौकरी पाने से वंचित रह जाएंगे। ऐसे ही एक मामले में दिल्ली पुलिस और केंद्रीय सशस्त्रत्त् पुलिस बल परीक्षा, 2020 में सब-इंस्पेक्टर की परीक्षा में सफल होने के बाद भी युवक को नौकरी नहीं मिली।

उच्च न्यायालय ने सर्जरी के जरिए हाथ पर बने टैटू को हटवाने के बाद केंद्र सरकार को युवक को नौकरी देने पर विचार करने का निर्देश दिया है। जस्टिस सुरेश कुमार कैत और सौरभ बनर्जी की पीठ ने प्रदीप की उस याचिका का निपटारा करते हुए यह आदेश दिया है, जिसमें उसने शरीर पर टैटू होने के चलते नौकरी नहीं दिए जाने को चुनौती दी थी। न्यायालय ने कहा है कि सर्जरी के जरिए टैटू हटाकर दो सप्ताह के भीतर मेडिकल बोर्ड में पेश होने की स्वतंत्रता दे दी।

यह मामला है?
प्रदीप ने सब-इंस्पेक्टर के पद के लिए 2020 में भर्ती में आवेदन किया था। परीक्षा में वह पास हो गया। लेकिन दांये हाथ पर बने टैटू की वजह से उसे नौकरी नहीं मिली। इसके बाद प्रदीप ने उच्च न्यायालय में याचिका दाखिल कर 21 और 22 अप्रैल, 2022 के मेडिकल बोर्ड की फिटनेस रिपोर्ट को मनमाना, अनुचित और गैर कानूनी बताते हुए रद्द करने और दोबारा से मेडिकल बोर्ड बनाने का आदेश देने की मांग की थी। रिपोर्ट में टैटू के चलते उसे मेडिकल रूप से नौकरी के लिए अनफिट करार दिया गया था।

क्या है नीति : सब-इंस्पेक्टर के पद के लिए 2020 में भर्ती परीक्षा की शर्त -11.12 के तहत आवेदक के शरीर पर टैटू होने की स्थिति में नौकरी नहीं देने का प्रावधान है।

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