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हरियाणा पुलिस भर्ती : आर्थिक रूप से कमजोर अभ्यर्थियों को आयुसीमा में मिलेगी 5 साल की छूट

हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने बृहस्पतिवार को कहा कि आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के उम्मीदवारों को पुलिस भर्ती में आयुसीमा में पांच साल की छूट दी जायेगी। फिलहाल हरियाणा में पुलिस की नौकरी के...

Pankaj Vijay एजेंसी, चंडीगढ़Thu, 5 Nov 2020 11:40 PM
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हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने बृहस्पतिवार को कहा कि आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के उम्मीदवारों को पुलिस भर्ती में आयुसीमा में पांच साल की छूट दी जायेगी। फिलहाल हरियाणा में पुलिस की नौकरी के लिये न्यूनतम उम्र 18 वर्ष और अधिकतम आयु 25 वर्ष से कम है। विधानसभा में यह घोषणा करते हुये, खट्टर ने कहा कि राज्य सरकार ने केंद्र के पैटर्न पर आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) के लिये सरकारी नौकरियों में दस फीसदी के आरक्षण के प्रावधान को लागू कर दिया है।
   
एक सवाल के जवाब में मुख्यमंत्री ने कहा, ''आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के उम्मीदवारों को पुलिस की नौकरी मे अब तक उम्र में कोई छूट नहीं मिलती थी। इस संबंध में सुझाव मिले हैं और इस पर विचार करने के बाद अब आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के उम्मीदवारों को पुलिस विभाग में भर्ती के लिये उम्र में पांच साल का छूट देने का निर्णय किया गया है।''

प्राइवेट नौकरियों में हरियाणा के लोगों को 75% आरक्षण का बिल विधानसभा में पास
हरियाणा के लोगों को राज्य की प्राइवेट नौकरियों में 75% आरक्षण देने वाला बिल गुरुवार को हरियाणा विधानसभा में पास हो गया। अब हरियाणा में प्राइवेट नौकरियों में भी स्थानीय लोगों के लिए 75 प्रतिशत सीटें आरक्षित होंगी। इससे संबंधित बिल को आज हरियाणा विधानसभा से मंजूरी मिल गई। 

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