उत्तराखंड में सरकारी पदों पर आवेदन के लिए अगले छह माह तक शुल्क से छूट
उत्तराखंड की विभिन्न चयन संस्थाओं द्वारा भर्ती के लिए आमंत्रित आवेदन पत्रों हेतु अभ्यर्थियों से अगले साल 31 मार्च तक कोई नहीं देना होगा। इस संबंध में रविवार को शासनादेश जारी किया गया। कोविड-19 से...
उत्तराखंड की विभिन्न चयन संस्थाओं द्वारा भर्ती के लिए आमंत्रित आवेदन पत्रों हेतु अभ्यर्थियों से अगले साल 31 मार्च तक कोई नहीं देना होगा। इस संबंध में रविवार को शासनादेश जारी किया गया। कोविड-19 से रोजगार एवं अर्थव्यवस्था पर पड़े प्रतिकूल प्रभाव को ध्यान में रखते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 16 सितंबर को अपने 47 वें जन्मदिवस पर अगले छह महीने सरकारी पदों पर भर्ती के लिए आवेदन देते वक्त लगने वाली शुल्क नहीं लेने की घोषणा की थी। उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग, उत्तराखण्ड अधीनस्थ चयन आयोग, उत्तराखण्ड प्राविधिक शिक्षा परिषद्, उत्तराखण्ड चिकित्सा चयन बोर्ड एवं राज्य की अन्य चयन संस्थाओं द्वारा भर्ती के लिए आमंत्रित आवेदन पत्रों के साथ लिए जाने वाले शुल्क से अब आवेदकों को राहत मिलेगी।
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