DU Reopening : दिल्ली विश्वविद्यालय में 15 सितंबर से 50 फीसद क्षमता के साथ आने की अनुमति, कक्षाएं चलेंगी ऑनलाइन
जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय (JNU) और दिल्ली विश्वविद्यालय (DU) को प्रशासन ने चरणबद्ध तरीके से खोल दिया है। डीयू ने कैंपस खोलने को लेकर एसओपी जारी कर दी है। वहीं, सोमवार को जेएनयू में छात्र संघ सहित...
जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय (JNU) और दिल्ली विश्वविद्यालय (DU) को प्रशासन ने चरणबद्ध तरीके से खोल दिया है। डीयू ने कैंपस खोलने को लेकर एसओपी जारी कर दी है। वहीं, सोमवार को जेएनयू में छात्र संघ सहित अन्य संगठनों ने पूरा कैंपस नहीं खोलने को लेकर विरोध प्रदर्शन किया। हालांकि इस बीच जेएनयू के कुलपति प्रो.एम जगदेश कुमार ने जेएनयू के छात्रों के साथ ऑनलाइन मीटिंग की और उनकी चिंताओं, परेशानियों को लेकर चर्चा की।
डीयू ने भी देर शाम एक विस्तृत दिशा निर्देश जारी कर 15 सितंबर से स्नातक और परास्नातक अंतिम वर्ष के छात्रों के लिए ऑफलाइन मोड में 50 फीसद क्षमता के साथ लाइब्रेरी, प्रयोगशाला, कक्षा खोलने का आदेश दिया है। हालांकि कक्षाएं ऑनलाइन चलेंगी और छात्र परामर्श के लिए कॉलेज या विभाग आ सकते हैं।
पहले चरण में जेएनयू प्रशासन ने शोधार्थियों के लिए कैंपस खोल दिया है। लेकिन, आइसा, एसएफआई संगठन ने डीन स्टूडेंट्स वेलफेयर के कार्यालय के बाहर विरोध प्रदर्शन कर पूरा कैंपस खोलने की मांग की। छात्र संगठनों ने कैंपस में सभी छात्रों को वैक्सीन लगवाने, हॉस्टल खोलने सहित अन्य सुविधाएं देने की मांग की। जेएनयू में छात्र संघ ने 2020 और 2019 बैचों को छात्रावास का आवंटन तत्काल शुरू करने, प्रथम वर्ष के छात्रों को पहचान पत्र जारी करने, छात्रावास के बुनियादी ढांचे में सुधार और सार्वभौमिक टीकाकरण की मांग जेएनयू प्रशासन के सामने रखी। छात्र संघ का आरोप कि जेएनयू प्रशासन ने इस पर कोई ठोस प्रतिक्रिया नहीं दी। इसके बाद अब छात्र संघ ने कार्यालय के बाहर अनिश्चितकालीन धरना देने का आह्वान किया है। वहीं, जेएनयू कुलपति ने सोमवार को ऑनलाइन माध्यम से छात्रों से चर्चा कर उनके सुझाव लिए।
डीयू ने जारी की एसओपी
डीयू ने चरणबद्ध ढंग से कैंपस खोलने को लेकर विभागों व कॉलेजों के लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं। डीयू ने कहा है कि सभी विभागों, कॉलेजों के शैक्षणिक और गैर शैक्षणिक कार्य करने वाले कर्मचारियों को सलाह दी जाती है कि वह वैक्सीन की दोनों डोज ले लें। कॉलेज, विभाग व विश्वविद्यालय में आने वाले छात्रों से उम्मीद की जाती है वह कम से कम वैक्सीन की एक डोज अवश्य लगवाए हों। छात्रावास के निवासियों के लिए वैक्सीन की दोनों खुराक आवश्यक है। वहीं, स्नातक व परास्नातक के सभी पाठ्यक्रमों की कक्षाएं ऑनलाइन मोड में ही संचालित की जाएंगी। निर्देशों के अनुसार, अंतिम वर्ष के स्नातक, परास्नातक के छात्रों की शारीरिक उपस्थिति वैकल्पिक हो सकती है और छात्रों को निर्णय लेने के लिए छोड़ दिया जाता है। चूंकि छात्रों का शारीरिक प्रवेश स्वैच्छिक है, इसमें छात्रों की उपस्थिति होगी यह अनिवार्य नहीं है। वहीं, संस्थान के प्रमुख के निर्णय के अनुसार अंतिम वर्ष के छात्रों को भी शैक्षणिक परामर्श और प्लेसमेंट के लिए शामिल होने की अनुमति दी जा सकती है। यदि सुबह और शाम के कॉलेज द्वारा एक साझा परिसर साझा किया जाता है, तो यह उम्मीद की जाती है कि दोनों कॉलेजों के प्राचार्य अनुकूल समय-सारणी तैयार करेंगे और साझा करेंगे जिससे शिक्षण के सुचारू संचालन बेहतर हो सके।
प्रमुख दिशा-निर्देश :
- सभी पुस्तकालय नियमों को ध्यान में रखकर खोले जाएंगे। यदि बैठने की व्यवस्था पर्याप्त नहीं है तो एसओपी का पालन करते हुए पुस्तकालय नियमित रूप से छात्रों को कम से कम किताबें जारी करने की अनुमति दे सकते हैं।
- कॉलेज, विभाग पूर्व निर्धारित समय या स्लॉट भी छात्रों को आवंटित कर सकता है।
- स्नातक, परास्नातक अंतिम वर्ष के छात्रों के लिए प्रयोगशाला कक्षाएं और इसी तरह की गतिविधियां आयोजित हो सकती हैं।
- अधिकतम 50 फीसद छात्रों के साथ 15 सितंबर से प्रैक्टिकल, कॉलेजों में आवश्यक कार्य, एकेडमिक सलाह आदि के लिए छात्र कॉलेज या विभाग आ सकते हैं।
कैंपस खोलने को लेकर जेएनयू के दिशा निर्देश
- पीएचडी शोधार्थी, जिनमें 9बी छात्र (छात्रावास और डे-स्कॉलर दोनों) शामिल हैं को प्रवेश दिया जाएगा, जिनको 31 दिसंबर या उससे पहले अपनी पीएचडी थीसिस जमा करना आवश्यक है।
- शारीरिक रूप से अक्षम शोधार्थी छात्रों को भी प्रवेश की छूट दी गई है। इसके साथ ही छात्रों को 50 फीसदी क्षमता के साथ अंबेडकर केंद्रीय पुस्तकालय में भी प्रवेश दिया जाएगा।
- परिसर में पहुंचने पर प्रत्येक छात्र को स्व-घोषणा पत्र भरना और जमा करना होगा।
- कक्षाएं अभी ऑनलाइन ही जारी होंगी।
- परिसर में रहने के दौरान प्रत्येक छात्र को 72 घंटे के भीतर कोरोना की आरटीपीसीआर निगेटिव जांच रिपोर्ट देनी होगी।
- कंटेनमेंट जोन में रहने वाले छात्रों, शिक्षकों और कर्मचारियों को विश्वविद्यालय परिसर में आने की अनुमति नहीं है।
- विश्वविद्यालय परिसर में प्रवेश के लिए सभी को मास्क लगाना अनिवार्य है।
- निर्देशों का उल्लंघन करने वाला कोई भी व्यक्ति, आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की धारा 51 से 60, आइपीसी की धारा 188 और अन्य लागू कानूनों के प्रावधानों के अनुसार कार्रवाई की जाएगी।
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