Hindi Newsकरियर न्यूज़Delhi School Fee Hike: Recognized private schools will have to take permission before increasing fees

Delhi School Fee Hike: फीस बढ़ाने से पहले मान्यता प्राप्त प्राइवेट स्कूलों को लेनी होगी अनुमति

दिल्ली सरकार ने प्राइवेट स्कूलों के लिए फीस बढ़ाने को लेकर नया आदेश जारी किया है। दिल्ली शिक्षा निदेशालय की ओर से शैक्षणिक सत्र 2024-25 के लिए सरकारी जमीन पर बने प्राइवेट मान्यता प्राप्त स्कूलों को स्

Alakha Ram Singh लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्लीFri, 29 March 2024 07:01 PM
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Delhi School Fee Hike: दिल्ली सरकार ने प्राइवेट स्कूलों द्वारा फीस बढ़ाने जुड़ अहम फैसला लिया है। दिल्ली में मान्यता प्राप्त प्राइवेट स्कूलों को फीस बढ़ाने से पहले सरकार ने अनुमति लेनी होगी। इस संबंध में सरकार ने आदेश जारी कर दिया है। सरकार के आदेश में कहा गया है कि शैक्षणिक सत्र 2024-25 के लिए किसी प्रकार की स्कूल फीस बढ़ाने से पहले शिक्षा निदेशालय से अनुमति लेनी होगी।

दिल्ली सरकार ने अपने आदेश में कहा है कि डीडीए ने जिन प्राइवेट स्कूलों को जमीन दी है वे बिना पूर्व अनुमति के स्कूल फीस नहीं बढ़ा सकते। सभी स्कूलों को पिछली बार शिक्षा निदेशालय से मान्य फीस स्ट्रक्चर के अनुसार ही फीस लेना होगा। अथवा स्कूलों को अपने अपने शपथपत्र में फीस स्ट्रक्चर दिया है उसी के अनुरूप ही फीस छात्रों से ली जाए। 

दिल्ली सरकार के आधिकारिक आदेश में कहा गया है कि डीएसईएआर 1073 की धारा 17 के अनुसार, यह स्पष्ट है कि कोई भी प्राइवेट स्कूल जिसे दिल्ली सरकार से जमीन दी गई वह सरकार की अनुमति के बिना स्कूल फीस नहीं बढ़ा सकते। शिक्षा एजेंसियों को स्कूल फीस बढ़ाने के लिए शिक्षा निदेशालय से पहले ही अनुमति लेनी होगी।

आगे कहा गया है  कि सभी मान्यता प्राप्त प्राइवेट स्कूल प्रधान/प्रबंधक ध्यान रखें कि जिन स्कूलों को सरकार से जमीन मिली है उन्हें स्कूल फीस बढ़ाने से पहले शिक्षा विभाग से अनुमति लेनी है। किसी भी स्कूल को यदि फीस बढ़ाने की जरूरत हो तो वह अपना प्रस्ताव निदेशालय को भेज सकते हैं। शैक्षणिक सत्र 2024-25 स्कूल ट्यूशन फीस, अन्य फीस बढ़ाने के लिए 01.04.2024 से  ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। संबंधित स्कूल 15 अप्रैल 2024 तक अपना आवेदन भेज सकते हैं। किसी संस्थान का अधूरा प्रस्ताव खारिज कर दिया जाएगा। 

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