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अतिथि शिक्षकों को 17 अक्तूबर तक सेवा की छूट

सरकारी स्कूलों में कार्यरत करीब 17 हजार अतिथि शिक्षकों के लिए राहत की खबर है। हाईकोर्ट ने दिल्ली सरकार को 31 अक्तूबर तक अतिथि शिक्षकों की सेवाएं लेने की छूट दे दी है। अदालत ने यह आदेश सरकारी स्कूलों...

प्रभात कुमार नई दिल्ली Mon, 26 March 2018 11:20 AM
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सरकारी स्कूलों में कार्यरत करीब 17 हजार अतिथि शिक्षकों के लिए राहत की खबर है। हाईकोर्ट ने दिल्ली सरकार को 31 अक्तूबर तक अतिथि शिक्षकों की सेवाएं लेने की छूट दे दी है। अदालत ने यह आदेश सरकारी स्कूलों में नियमित शिक्षकों की भर्ती में हो रही देरी के मद्देनजर दिया है। इसके साथ ही इस साल शुरू किए गए 143 स्कूलों में नर्सरी कक्षा में बच्चों को पढ़ाने के लिए भी अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति करने की छूट दे दी गई है।

जस्टिस वी. कामेश्वर राव ने दिल्ली सरकार के शिक्षा निदेशालय की ओर से दाखिल अर्जी पर यह आदेश दिया है। निदेशालय ने अपनी अर्जी में हाईकोर्ट के 27 सितंबर, 2017 के उस आदेश में बदलाव की मांग की थी, जिसमें अगले शैक्षणिक सत्र में अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति पर रोक लगा दी थी। निदेशालय ने हाईकोर्ट को बताया कि 9 हजार से अधिक नियमित शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया चल रही है। 

निदेशालय ने कहा कि इसमें अभी वक्त लगेगा, लिहाजा शैक्षणिक सत्र 2018-19 में अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति को जारी रखने की अनुमति दी जाए ताकि लाखों छात्रों का शिक्षण कार्य प्रभावित नहीं हो। हाईकोर्ट ने सरकार का पक्ष सुनने के बाद कहा कि चूंकि नियमित शिक्षकों की नियुक्ति में अभी वक्त है और शिक्षकों की कमी है, लिहाजा शिक्षा निदेशालय को 31 अक्तूबर तक अतिथि शिक्षक की नियुक्ति को जारी रखा जाता है।

नियमित शिक्षकों की नियुक्ति को लेकर याचिका दाखिल करने वाले संगठन सोशल ज्यूरिस्ट की ओर से अधिवक्ता अशोक अग्रवाल ने कहा कि यदि 31 अक्तूबर तक अतिथि शिक्षकों की सेवाएं ली जाती है तो उन्हें कोई आपत्ति नहीं है।

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