Hindi Newsकरियर न्यूज़Delhi Guest teacher: Good news for guest teachers important decision of Directorate of Education

Delhi Guest teacher: अतिथि शिक्षकों के लिए खुशखबरी, शिक्षा निदेशालय का अहम फैसला

शिक्षा निदेशालय ने अतिथि शिक्षकों के संबंध में एक अहम फैसला लिया है। जिसके तहत शिक्षा निदेशालय अतिथि शिक्षकों के लिए राज्य स्तरीय कॉडर (सूची) बनाने जा रहा है। वरिष्ठता के आधार पर तैयार होने वाली इसी...

Anuradha Pandey मनोज भट्ट, ऩई दिल्लीThu, 24 June 2021 07:59 AM
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शिक्षा निदेशालय ने अतिथि शिक्षकों के संबंध में एक अहम फैसला लिया है। जिसके तहत शिक्षा निदेशालय अतिथि शिक्षकों के लिए राज्य स्तरीय कॉडर (सूची) बनाने जा रहा है। वरिष्ठता के आधार पर तैयार होने वाली इसी सूची के तैयार होने के बाद अधिक समय से काम कर हरे अतिथि शिक्षकों को काम, सेवा बहाली में प्राथमिकता दी जाएगी।

विषय व पद अनुसार काम के कुल दिन के आधार पर तैयार होगी सूची

दिल्ली के सरकारी स्कूलों में लंबे समय से सेवा दे रहे वरिष्ठ अतिथि शिक्षकों को एक तरफ से काम की गारंटी देते हुए शिक्षा निदेशालय लॉस्ट इन फर्स्ट आउट (लिफो) नियम लागू करने जा रहा है। जिसके तहत अतिथि शिक्षकों की वरिष्ठता सूची तैयार होगी। यह सूची विषय व पद अनुसार काम के कुल दिनों के आधार पर राज्य स्तर पर तैयार होगी। इस सूची का प्राथमिक मानदंड यह होगा कि बतौर अतिथि शिक्षक सरकारी स्कूल में उनके काम के दिनों के आधार पर उन्हें वरिष्ठ और कनिष्ठ माना जाएगा। अगर किन्हीं अतिथि शिक्षकों के काम के दिन बराबर हैं, तो उनकी जन्मतिथि उनकी वरिष्ठता तय करेगी।

नई नियुक्ति और पीएफ लागू होने पर वरिष्ठ अतिथि शिक्षकाें को मिलेगा फायदा

लिफो नियम लागू किए जाने से अतिथि शिक्षकों के राज्य स्तरीय कॉडर बनाए जाने के फैसले का ऑल इंडिया गेस्ट टीचर्स एसोसिएशन ने स्वागत किया है। एसोसिएशन के पदाधिकारी शोएब राणा ने कहा कि प्रत्येक वर्ष पोस्ट फिक्सेसन लागू होता है। इसके साथ ही नई नियुक्ति, पदोन्नती भी होती है। ऐसे में दशकों से पढ़ा रहे कई अतिथि शिक्षकों को सेवा से बाहर होना पड़़ता है। अभी तक ऐसी स्थिति में अतिथि शिक्षकों के समायोजन के लिए स्कूल  स्तर पर नीति थी। इस वजह से ऐसे अतिथि शिक्षकों को बाहर बैठना पड़ता था, लेकिन राज्य स्तरीय कॉडर जैसी अवधारणा से वरिष्ठ अतिथि शिक्षक पूरी दिल्ली में कहीं भी समायोजित हो पाएंगे।

पद रिक्त ना होने पर कनिष्ठ अतिथि शिक्षकों की जगह लेंगे

लिफो नियम लागू करने को लेकर शिक्षा निदेशालय ने स्पष्ट किया है कि पदोन्नती, पोस्ट फिक्सेसन, नई नियुक्ति से अगर किसी अतिथि शिक्षक की सेवा समाप्त होती है तो उन्हें वरिष्ठता के आधार पर राज्य स्तर पर सामायोजित किए जाएगा। अगर इसके बाद भी कहीं भी पद खाली नहीं है, तो भी उनकी नियुक्ति कनिष्ठ अतिथि शिक्षकों की जगह पर की जाएगी।

सेवा समाप्ति पर 15 दिन में देनी होगी नियुक्ति

लिफो लागू होने के प्राथमिक स्तर पर वरिष्ठ अतिथि शिक्षक जो इस समय कार्यरत नही है, उनको सेवा बहाली के ऑफर दिया जाएगा। वहीं अगर किसी अतिथि शिक्षक की सेवा महीने के आखिरी दिन में समाप्त होती है, तो उसको महीने की 15 तारीख तक जिला के सक्षम अधिकारी खाली पदों के आधार पर समायोजित करेंगी।

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