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बिहार पुलिस भर्ती : CSBC BPSSC से चयन के बाद ट्रेनिंग के नियमों में बड़ा बदलाव

CSBC BPSSC Bihar Police Recruitment : चयन के बाद पुलिसकर्मियों के प्रशिक्षण के नियम में मुख्यालय ने बड़ा बदलाव किया है। नए आदेश के तहत प्राचार्य द्वारा दिए जानेवाले अंक सिर्फ मेरिट का हिस्सा होंगे।

Pankaj Vijay प्रिय रंजन शर्मा, पटनाMon, 11 April 2022 06:05 PM
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बिहार में पुलिसकर्मियों के प्रशिक्षण में बड़ा बदलाव किया गया है। ट्रेनिंग सेंटर के प्राचार्य अब प्रशिक्षु पुलिसकर्मियों को फेल या पास नहीं कर सकेंगे। प्राचार्य द्वारा किए जानेवाले मूल्यांकन की व्यवस्था तो लागू रहेगी पर इसमें उत्तीर्णता से जुड़े प्रावधान को समाप्त कर दिया गया है। यानी उनके मूल्यांकन के आधार पर न तो कोई प्रशिक्षु पास होगा न ही फेल।

ट्रेनिंग के आखिर में होती है परीक्षा: 
पुलिस में किसी भी रैंक पर बहाली के बाद प्रशिक्षण दिया जाता है। प्रशिक्षण के आखिर में जवान हो या अफसर उनकी परीक्षा होती है। बिहार पुलिस में सिपाही के बुनियादी प्रशिक्षण, सीनियर लीडरशिप कोर्स (एसएलसी) या प्रमोशनल ट्रेनिंग कोर्स (पीटीसी) में भी इंडोर और आउटडोर विषय होते हैं।

ट्रेनिंग के आखिर में सभी विषयों की परीक्षा ली जाती है। इन विषयों के साथ ट्रेनिंग सेंटर के प्राचार्य द्वारा हर एक प्रशिक्षु का मूल्यांकन किया जाता है। आउटडोर और इंडोर के साथ प्राचार्य के मूल्यांकन में भी पास होना जरूरी है तभी ट्रेनिंग पूरी मानी जाती है।

प्राचार्य का मूल्यांकन सिर्फ मेरिट बनाने तक : हाल में ही पुलिस मुख्यालय ने ट्रेनिंग की इस व्यवस्था में बड़ा बदलाव किया गया है। पहले की तरह सभी विषयों में प्रशिक्षुओं सिपाहियों को पास करना होगा। प्राचार्य द्वारा उनका मूल्यांकन होगा पर इससे कोई भी प्रशिक्षु फेल नहीं होगा। मूल्यांकन का इस्तेमाल सिर्फ मेरिट लिस्ट बनाने में किया जाएगा।

आलोक राज (डीजी, ट्रेनिंग) ने कहा, 'प्राचार्य मूल्यांकन में कई विसंगतियां उत्पन्न हो रही थी। इस मूल्यांकन का वैधानिक आधार भी नहीं था। इसे देखते हुए पुलिस मुख्यालय ने यह बदलाव किया है।'

अक्सर मूल्यांकन पर उठते रहे हैं सवाल
ट्रेनिंग सेंटर के प्राचार्य द्वारा किए जानेवाले मूल्यांकन को लेकर अक्सर सवाल उठते थे। पास नहीं होनेवाले प्रशिक्षुओं का आरोप होता था कि जानबूझकर उन्हें फेल किया गया। वहीं आउटडोर और इंडोर विषयों में फेल होने पर जवानों को फिर से उसकी परीक्षा देने की व्यवस्था है, पर दोबारा प्राचार्य मूल्यांकन का कोई प्रावधान ट्रेनिंग में नहीं किया गया है। तमाम पहुलओं को देखते हुए पुलिस मुख्यालय ने तय किया है कि प्राचार्य के मूल्यांकन की व्यवस्था तो रहेगी पर इससे कोई पास या फेल नहीं होगा। इस बाबत आदेश जारी कर दिया गया है। इस कदम से प्रशिक्षुओं को बड़ी राहत होगी।

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