Hindi Newsकरियर न्यूज़Court seeks reply in case of selection from cut off marks in UP Police Recruitment 2018

UP Police भर्ती 2018 में कट ऑफ मार्क्स से चयन के मामले में अदालत ने जवाब मांगा

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पुलिस व पीएसी भर्ती 2018 में अंतिम चयनित अभ्यर्थियों के कट ऑफ मार्क्स से अधिक कट ऑफ मार्क्स वाले अभ्यर्थियों को शामिल न करने पर पुलिस भर्ती बोर्ड और राज्य सरकार से तीन सप्ताह में...

Alakha Ram Singh विधि संवाददाता, प्रयागराजTue, 1 Sep 2020 12:18 PM
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इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पुलिस व पीएसी भर्ती 2018 में अंतिम चयनित अभ्यर्थियों के कट ऑफ मार्क्स से अधिक कट ऑफ मार्क्स वाले अभ्यर्थियों को शामिल न करने पर पुलिस भर्ती बोर्ड और राज्य सरकार से तीन सप्ताह में जवाब मांगा है। यह आदेश न्यायमूर्ति प्रकाश पाडिया ने विवेक कुमार व दो अन्य की याचिका पर अधिवक्ता अग्निहोत्री कुमार त्रिपाठी को सुनकर दिया है। 

अन्य पिछड़ा वर्ग और अनुसूचित जाति वर्ग के याची लिखित भर्ती परीक्षा, शारीरिक मानक परीक्षा और शारीरिक दक्षता परीक्षा आदि में सफल हुए हैं। उनके कट ऑफ मार्क्स अपने वर्गों के अंतिम चयनित अभ्यर्थियों से अधिक हैं। इसके बावजूद उनका चयन नहीं किया गया। जबकि उनसे कम अंक पाने वाले अभ्यर्थियों का चयन कर लिया गया है। याचिका में कहा गया है कि पुलिस भर्ती बोर्ड ने चयन न करने का कोई भी कारण नहीं बताया है।
 

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