Hindi Newsकरियर न्यूज़BTSC JE : Bihar Government cancelled junior engineer recruitment 6379 vacancy notification

BTSC : बिहार सरकार ने रद्द की 6379 पदों पर भर्ती, विज्ञापन लिया वापस, नए नियमों से आएगा नोटिफिकेशन

पटना हाईकोर्ट ने 6379 जूनियर इंजीनियर बहाली के लिए नियमों को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई की। बहाली नियम के बारे में सरकार ने बताया गया कि सरकार ने बहाली विज्ञापन को वापस ले लिया है।

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पटना हाईकोर्ट ने गुरुवार को 6379 जूनियर इंजीनियर बहाली के लिए निर्धारित नियमों को चुनौती देने वाली आठ याचिकाओं पर एक साथ सुनवाई की। बहाली नियम के बारे में राज्य सरकार की ओर से हलफनामा दायर कर कोर्ट को बताया गया कि सरकार ने बहाली विज्ञापन को वापस ले लिया है। बिहार टेक्निकल सर्विस कमिशन (बीटीएससी) ने जूनियर इंजीनियर के 6379 पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन निकाला था। नये नियम बनाकर फिर से विज्ञापन निकाला जाएगा। न्यायमूर्ति पीबी बजंत्री और न्यायमूर्ति अरुण कुमार झा की खंडपीठ ने संजय कुमार चौहान सहित सात अन्य की ओर से दायर अर्जी पर सुनवाई की। आवेदकों की ओर से अधिवक्ता एसएस सुंदरम और अधिवक्ता दीनू कुमार एवं रितिका रानी ने कोर्ट को बताया कि प्रकाशित विज्ञापन में जो शैक्षणिक योग्यता दी गई है वह कानूनन गलत है। यही नहीं सुप्रीम कोर्ट के फैसले के भी खिलाफ है। 

अधिवक्ता का कहना था कि एआईसीटीई से मान्यता प्राप्त डिप्लोमा संस्थानों से पास छात्रों को बहाली में भाग लेने का विज्ञापन 2019 में प्रकाशित किया गया है। जबकि डिम यूनिवर्सिटी सहित राज्य सरकार से मान्यता प्राप्त डिप्लोमा संस्थानों को एआईसीटीई की बजाये यूजीसी से मान्यता लेना है। डिप्लोमा के लिए एआईसीटीई से मान्यता लेना नियमत जरूरी नहीं है। 

आवेदकों की ओर से पेश दलील और सुप्रीम कोर्ट के फैसले के आलोक में राज्य सरकार ने हाईकोर्ट में हलफनामा दायर कर कोर्ट को बताया कि बहाली नियमों में फेरबदल कर नये सिरे से जूनियर इंजीनियर बहाली के लिए विज्ञापन प्रकाशित किया जाएगा। कोर्ट ने राज्य सरकार की ओर से दायर हलफनामा को मंजूर करते हुए बहाली नियमों में बदलाव कर नये सिरे से बहाली विज्ञापन प्रकाशित करने का आदेश देते हुए सभी याचिका को निष्पादित कर दिया। गौरतलब है कि बिहार तकनीकी सेवा आयोग ने 2019 में 6379 जूनियर इंजीनियर बहाली के लिए विज्ञापन निकाला था।

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