BTSC : बिहार की इस बड़ी भर्ती पर लगी रोक, नए नियम के बाद होगी बहाली
BTSC: Bihar Pharmacist Recruitment : बिहार में फार्मासिस्ट के 1618 पदों पर होने वाली बहाली को फिलहाल स्थगित रखने का निर्देश स्वास्थ सेवा के निदेशक प्रमुख ने बिहार तकनीकी सेवा आयोग के सचिव को दी है।
बिहार में फार्मासिस्ट के 1618 पदों पर होने वाली बहाली को फिलहाल स्थगित रखने का निर्देश स्वास्थ सेवा के निदेशक प्रमुख ने बिहार तकनीकी सेवा आयोग के सचिव को दी है। इस बात की जानकारी सोमवार को आवेदकों की ओर से पटना हाईकोर्ट को दी गई। उनका कहना था कि फार्मासिस्ट की बहाली के लिए जो नियम बनाये गये थे उनमें सरकार बदलाव कर रही है।
मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति के विनोद चन्द्रन, न्यायमूर्ति अशुतोष कुमार और न्यायमूर्ति राजीव रॉय की पूर्णपीठ ने अलग- अलग आठ मामलों पर एक साथ सुनवाई की। आवेदकों की ओर से सीनियर एडवोकेट मृगांग मौली और अधिवक्ता प्रशांत सिन्हा ने कोर्ट को बताया कि फार्मासिस्ट की बहाली में डी फार्मा के अलावा बी फार्मा डिग्रीधारियों को शामिल किया जाये या नहीं, इस बात को लेकर बी फर्माधारियों ने केस दायर किया है। उनका कहना था कि हाईकोर्ट की एकलपीठ ने फार्मासिस्ट की बहाली में बी फार्माधारियों को शामिल करने का आदेश दिया। एकलपीठ के फैसले को अपील दायर कर चुनौती दी गई। खंडपीठ ने एकलपीठ के फैसले को निरस्त कर फार्मासिस्ट के नियमों के तहत बहाली करने का आदेश दिया। इसके बाद आवेदकों द्वारा सुप्रीम कोर्ट में केस दायर कर खंडपीठ के आदेश को चुनौती दी गई। सुप्रीम कोर्ट ने मामले को हाईकोर्ट के समक्ष रखने का आदेश दिया। उन्होंने कहा कि जब हाईकोर्ट में फार्मासिस्ट के नियमों को चुनौती दी गई है तो इस केस की सुनवाई उसी केस के साथ होनी चाहिए।
दूसरी तरफ राज्य सरकार की ओर से महाधिवक्ता पीके शाही ने सुनवाई के दौरान माना कि फार्मासिस्ट बहाली के लिए नियमों को लेकर ड्राफ्ट तैयार किया जा रहा है। इस पर पूर्णपीठ ने सभी मामले को निष्पादित करते हुए आवेदकों को खुली छूट दी है कि नये नियम बन जाने के बाद बी फार्माधारियों को फार्मासिस्ट बहाली में शामिल नहीं किया गया तो केस दायर कर सकते हैं।
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