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बीटीसी परिणाम में धांधली पर जानकारी तलब

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बीटीसी 2015 के परिणाम में व्यापक अनियमितता के आरोप पर सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी से जानकारी मांगी है। कोर्ट ने यह भी कहा कि जानकारी उपलब्ध नहीं होने पर सचिव पत्रावली के साथ...

विधि संवाददाता इलाहाबादWed, 26 Sep 2018 07:34 AM
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इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बीटीसी 2015 के परिणाम में व्यापक अनियमितता के आरोप पर सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी से जानकारी मांगी है। कोर्ट ने यह भी कहा कि जानकारी उपलब्ध नहीं होने पर सचिव पत्रावली के साथ पांच अक्तूबर को उपस्थित रहें। 

यह आदेश न्यायमूर्ति संगीता चंद्रा ने विकास व 31 अन्य की याचिका पर अधिवक्ता आशीष कुमार सिंह को सुनकर दिया है। याचिका में कहा गया है कि बीटीसी तृतीय सेमेस्टर के परिणाम में व्यापक अनियमितता व धांधली की गई है। कुल 80 हजार अभ्यर्थियों में से नौ हजार असफल रहे । कई को अधिकतम निर्धारित 25 अंक से अधिक 29 अंक दिए गए हैं।

कहा गया है कि परिणाम विवेक का इस्तेमाल किए बगैर मनमाने तरीके से घोषित किया गया है। आठ अक्तूबर से चतुर्थ सेमेस्टर की परीक्षा होनी है। मांग की गई है कि याचियों की कापी का पुनर्मूल्यांकन कराया जाए और तब तक उन्हें चतुर्थ सेमेस्टर में बैठने दिया जाए। कोर्ट ने कहा कि याचियों को आरोप सही पाया गया तो सचिव को उनकी व अन्य असफल छात्रों की चौथे सेमेस्टर की अलग से परीक्षा करानी होगी।
 

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