BSSC Inter Level Recruitment : पीटी और मुख्य परीक्षा में बायोमीट्रिक निशान नहीं मिलने के मामले में सुनवाई 23 को
उम्मीदवारों का लिया गया बायोमीट्रिक निशान पीटी तथा मुख्य परीक्षा के दौरान लिए गए बायोमीट्रिक निशान से मेल नहीं खाने पर उम्मीदवारी रद्द करने के मामले पर पटना हाईकोर्ट 23 अगस्त को सुनवाई करेगा।
BSSC Inter Level Recruitment : काउंसिलिंग के दौरान उम्मीदवारों का लिया गया बायोमीट्रिक निशान पीटी तथा मुख्य परीक्षा के दौरान लिए गए बायोमीट्रिक निशान से मेल नहीं खाने पर उम्मीदवारी रद्द करने के मामले पर पटना हाईकोर्ट 23 अगस्त को सुनवाई करेगा। न्यायमूर्ति मधुरेश प्रसाद की एकलपीठ ने एक साथ कई याचिकाओं पर सुनवाई के बाद यह आदेश दिया। बिहार राज्य कर्मचारी चयन आयोग के वकील एसएस सुंदरम ने कोर्ट को बताया कि प्रतियोगिता परीक्षा में फर्जी उम्मीदवारों को रोकने के लिए आयोग ने यह नियम लागू किया है।
इंटरस्तरीय संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा के पीटी तथा मुख्य परीक्षा में उम्मीदवारों का बायोमीट्रिक निशान लिया गया था। काउंसलिंग के दौरान पीटी तथा मुख्य परीक्षा में लिए गए बायोमीट्रिक निशान से मेल कराया गया। जिन उम्मीदवारों का निशान मेल नहीं खाया उन्हें काउंसलिंग से वंचित कर दिया गया। साथ ही उनके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई गई है।
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