लड़की BPSC परीक्षा में चयन से 1 अंक से चूकी, कोर्ट में बोली- सही उत्तर देने के बाद भी अंक नहीं दिया
BPSC Exam : पटना हाईकोर्ट ने एपीओ भर्ती परीक्षा में प्रश्नों का सही उत्तर दिये जाने के बावजूद अंक नहीं दिये जाने पर बीपीएससी से जवाब-तलब किया है। कोर्ट ने आयोग को चार सप्ताह का समय दिया है।
पटना हाईकोर्ट ने एपीओ बहाली परीक्षा में प्रश्नों का सही उत्तर दिये जाने के बावजूद अंक नहीं दिये जाने पर बीपीएससी से जवाब-तलब किया है। कोर्ट ने आयोग को चार सप्ताह के भीतर जवाबी हलफनामा दायर कर स्थिति स्पष्ट करने का आदेश दिया। न्यायमूर्ति डॉ. अंशुमान की एकलपीठ ने आवेदिका हुमा प्रवीण की ओर से दायर अर्जी पर सुनवाई की।आवेदिका की ओर से वरीय अधिवक्ता योगेश चंद्र वर्मा ने कोर्ट को बताया कि बीपीएससी ने 553 एपीओ बहाली के लिए विज्ञापन संख्या 1/2020 प्रकाशित की थी। आवेदिका हुमा प्रवीण ने आवेदन किया। लिखित परीक्षा और साक्षात्कार के बाद बीपीएससी ने गत वर्ष 19 दिसम्बर को अंकपत्र जारी किया। आवेदिका को 407 अंक प्राप्त हुए।
आवेदिका का कहना था कि बीपीएससी ने एपीओ के लिए कटऑफ 408 अंक जारी किया गया। मात्र एक अंक से उसे असफल घोषित कर दिया गया। आवेदिका ने आयोग के अध्यक्ष को विस्तृत अभ्यावेदन दे अपनी उत्तर पुस्तिका की समीक्षा करने की गुहार लगाई। लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई। इसके बाद आवेदिका ने सूचना के अधिकार कानून के तहत उत्तर पुस्तिका की मांग की।
आयोग की ओर से दी गई उतर पुस्तिका में प्रश्न सं 6एफ, 10ए, 14डी और 14ई का कोई अंक नहीं दिया गया है। वहीं प्रश्न संख्या 2 का सही जबाब दिये जाने के बावजूद आयोग ने एक अंक दिया। इस प्रकार इस परीक्षा में उसे 413 अंक मिलना चाहिए था, जो कटऑफ से 6 अंक ज्यादा है। आयोग की गलत मार्किंग के कारण वह एपीओ पद पाने से वंचित रह गई। न्यायमूर्ति डॉ. अंशुमान की एकलपीठ ने दलील को सुनने के बाद आयोग को चार सप्ताह के भीतर जवाबी हलफनामा दायर कर स्थिति स्पष्ट करने का आदेश दिया।
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