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Bihar STET Result : बिहार एसटीईटी पुनर्परीक्षा रिजल्ट के प्रकाशन पर कोर्ट की रोक

एसटीईटी पुनर्परीक्षा और रिजल्ट पर फिर ग्रहण लगता दिख रहा है। पटना हाईकोर्ट ने आउट ऑफ सिलेबस प्रश्न पूछे जाने संबंधी दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए इस मामले में अंतिम फैसला आने तक रिजल्ट प्रकाशित करने...

Pankaj Vijay वरीय संवाददाता, पटनाFri, 23 Oct 2020 10:06 AM
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एसटीईटी पुनर्परीक्षा और रिजल्ट पर फिर ग्रहण लगता दिख रहा है। पटना हाईकोर्ट ने आउट ऑफ सिलेबस प्रश्न पूछे जाने संबंधी दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए इस मामले में अंतिम फैसला आने तक रिजल्ट प्रकाशित करने पर रोक लगा दी है। अगली सुनवाई 7 दिसम्बर को होगी। 

न्यायमूर्ति डॉ. अनिल कुमार उपाध्याय की एकलपीठ ने सत्यप्रकाश व अन्य की अर्जी पर सुनवाई के बाद यह आदेश दिया। कोर्ट ने बिहार बोर्ड से कहा है कि तीन सदस्यीय समिति बना प्रश्नों की जांच कराएं। जांच समिति में प्रोफेसर रैंक या इससे ऊपर के शिक्षकों को ही शामिल किया जाए। आवेदकों से कहा है कि अपनी आपत्ति परीक्षा समिति को दें।

आवेदक के वकील को प्रश्नपत्र उपलब्ध कराएं : हाईकोर्ट
सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने बिहार विद्यालय परीक्षा समिति से कहा है कि 5 नवम्बर के पहले प्रश्न पत्र आवेदक के वकील को उपलब्ध कराएं। जांच रिपोर्ट हलफनामा के साथ कोर्ट में दायर करें। मालूम हो कि एसटीईटी 10 और 11 सितम्बर को हुआ था, अभ्यर्थियों का आरोप था कि गणित की परीक्षा में आउट ऑफ सिलेबस प्रश्न पूछे गए थे। बोर्ड ने कोर्ट को बताया कि छात्रों के आरोप निराधार हैं। बगैर साक्ष्य के आरोप लगाया जा रहा है, छात्रों का कहना था कि ऑनलाइन परीक्षा होने के कारण छात्रों के पास प्रश्न पत्र नहीं हैं।  

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