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BIhar STET: एसटीईटी 2019 का फिर जारी हो सकता है रिजल्ट

कोर्ट ने बिहार विद्यालय परीक्षा समिति को एक्सपर्ट कमेटी की रिपोर्ट देने को कहा था। साथ ही एक हलफनामा दायर कर फिजिक्स विषय के उत्तरों के विकल्पों के सम्बन्ध में जानकारी देने का निर्देश दिया था।

Anuradha Pandey विधि संवाददाता, ​​​​​​​पटनाWed, 11 Oct 2023 06:33 AM
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सरकार की अनुमति मिली तो 2019 की एसटीईटी परीक्षा का नए सिरे से रिजल्ट जारी किया जा सकता है। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की ओर से हाईकोर्ट में जवाबी हलफनामा दायर कर इसकी जानकारी दी गई।

साथ ही बताया गया कि प्रश्नों के गलत उत्तर तय करने वाले प्रोफेसरों को 16 सितम्बर को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। इनके खिलाफ अनुशासनिक कार्रवाई की जायेगी। पहली बार परीक्षा समिति ने परीक्षा के लिए प्रश्न पत्र तय करने वाले प्रोफेसरों के नाम भी सार्वजनिक किए। मंगलवार को प्रकाश चंद्र मिश्रा व अन्य की ओर से दायर रिट पर न्यायमूर्ति अनिल कुमार सिन्हा की एकलपीठ ने सुनवाई की। आवेदकों की ओर से अधिवक्ता रितिका रानी ने कोर्ट को बताया कि राज्य में शिक्षकों की बहाली के लिए बिहार शिक्षक पात्रता परीक्षा आयोजित की गयी थी। भौतिकी विषय की परीक्षा 18 अक्टूबर 2020 को हुई थी। इसके प्रश्न संख्या 59 और समान्य ज्ञान में प्रश्न संख्या 9, 13,16 और 47 के उत्तरों के गलत विकल्प दिये गये थे। उनका कहना था कि कोर्ट के आदेश के बाद गलत उत्तर विकल्पों को एक्सपर्ट कमेटी को सौंपा गया।

भौतिकी विषय के उत्तरों का विकल्प बीडी कॉलेज, पटना के भौतिकी विभाग के एसोसिएट प्रोफेसर डॉ. हरिंशु मीरन सिंह, वहीं के एसोसिएट प्रोफेसर डॉ. पीके वर्मा, मगध विवि के एसोसिएट प्रोफेसर डॉ. संजीव कुमार पाण्डेय और बीएन मंडल विवि, मधेपुरा के एसोसिएट प्रोफेसर डॉ. बुद्ध प्रिय ने तैयार किया था। उनका कहना था कि बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने पहली बार स्वीकार किया है कि प्रश्नों के उत्तर में गलत विकल्प दिए गए थे। परीक्षा समिति इन एसोसिएट प्रोफेसरों के विरुद्ध कार्रवाई करेगी, जिन्होंने गलत उत्तर विकल्प के रूप में दिए।

कोर्ट को बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने बताया कि राज्य सरकार की अनुमति मिलने के बाद पुनर्मूल्यांकन कराकर नये सिरे से 2019 के राज्य शिक्षक पात्रता परीक्षा के परिणाम प्रकाशित किये जाएंगे। साथ ही इसके लिए जिम्मेदार प्रोफेसरों के विरुद्ध अनुशासनिक कार्रवाई की जाएगी। इस मामले पर दुर्गा पूजा बाद एक नवंबर को सुनवाई होगी।

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