Bihar Shikshak: बिहार में नियोजित शिक्षक बनेंगे राज्यकर्मी, राज्य सरकार लेगी सक्षमता परीक्षा
Bihar Shikshak niyojan rajakarmi: शिक्षकों को परीक्षा पास करने के तीन मौके मिलेंगे, असफल रहे तो सेवा समाप्त ,नियमावली शिक्षा विभाग की वेबसाइट परअपलोड, एक सप्ताह में दे सकते हैं सुझाव
बिहार के स्कूलों में कार्यरत चार लाख नियोजित शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा मिलने का रास्ता साफ हो गया है। शिक्षा विभाग ने बुधवार को बिहार विद्यालय विशिष्ट शिक्षक नियमावली, 2023 का प्रारूप जारी कर दिया है।
इसमें साफ किया गया है कि बिहार लोक सेवा आयोग (बीपीएससी) से बहाल होने वाले शिक्षकों की तरह नियोजित को भी सुविधाएं और वेतनमान दिए जाएंगे। नियोजित शिक्षक अब विशिष्ट शिक्षक कहलाएंगे। इसके लिए राज्य सरकार चयनित एजेंसी के माध्यम से नियोजित शिक्षकों की सक्षमता परीक्षा लेगी। परीक्षा पास करने के लिए तीन अवसर दिये जाएंगे। तीसरे प्रयास में भी असफल रहे शिक्षकों को सेवा से हटा दिया जाएगा।
शिक्षा विभाग ने साफ किया है कि स्थानीय निकायों (ग्राम पंचायत-नगर निकाय) द्वारा नियुक्त शिक्षकों को बिहार राज्य विद्यालय शिक्षक नियमावली, 2023 के तहत नियुक्त किये गये शिक्षकों के बराबर लाने के लिए यह नियमावली बनाई गई है।
अब जिला स्तर का होगा नियोजित शिक्षकों का संवर्ग पंचायती राज, नगर निकाय द्वारा नियुक्त सभी नियोजित शिक्षक अब विशिष्ट शिक्षक कहाएंगे। नई नियमावली लागू होने होने की तिथि से जिला स्तर पर एकल संवर्ग के रूप में नियोजित शिक्षक का पद विलय हो जाएगा। बशर्ते कि वे विभाग की ओर से आयोजित सक्षमता परीक्षा में उत्तीर्ण हो। वे एक अलग संवर्ग का गठन करेंगे, जिनकी सेवाशर्तों को अब नई नियमावली से विनियमित किया जाएगा। परंतु, इन नियोजित शिक्षकों के विरुद्ध आज की तिथि तक लंबित कोई अनुशासनिक कार्रवाई, सतर्कता जांच आदि नई नियमावली के उपबंधों के अनुसार जारी रहेगी। जब कभी विशिष्ट शिक्षक सेवानिवृत्त हो जाते हैं या त्यागपत्र देते हैं, या बर्खास्त किये जाते हैं तो उनकी रिक्ति पर स्थानीय निकाय द्वारा नियुक्ति नहीं की जाएगी।
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अनुकंपा का मिलेगा लाभ
शिक्षा विभाग नियमावली लागू होने की तिथि से एक वर्ष की अवधि में सक्षमता परीक्षा आयोजित होगी। हर शिक्षक को सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए तीन अवसर प्रदान किये जाएंगे। वैसे शिक्षक जो सभी तीन अवसरों में भी सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण होने में विफल रहेंगे, उन्हें सेवा से हटा दिया जाएगा। इस नियमावली के तहत अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति के अलावा कोई सीधी नियुक्ति नहीं होगी।
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लाख नियोजित शिक्षक होंगे लाभान्वि
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