Bihar Police: पुलिस अफसर बनने को अब जवान देंगे दो परीक्षा, पीटीसी में बदलाव, आदेश तत्काल प्रभाव ने लागू
PTC: प्रमोशनल ट्रेनिंग कोर्स (पीटीसी) सिपाही से एएसआई बनने से पहले की ट्रेनिंग कोर्स है। प्रशिक्षण अवधि 164 दिनों की होती है। इसमें इंडोर व आउटडोर दोनों गतिविधियां शामिल हैं। पुलिस मैनुअल, कानून और अन
Bihar Police: सिपाही से पुलिस अफसर बनने के लिए अब तीन नहीं बल्कि दो ही परीक्षा देनी होगी। पुलिस मुख्यालय ने प्रमोशनल ट्रेनिंग कोर्स (पीटीसी) में बदलाव किया है। इस आदेश को तत्काल प्रभाव ने लागू भी कर दिया गया है। यानी अब जवान से एएसआई बनने के लिए सिर्फ दो परीक्षा होगी।
प्रशिक्षण के दौरान सिपाहियों को अभी तक तीन लिखित परीक्षाओं से गुजरना पड़ता था। इन्हें सावधिक और सत्रांत परीक्षा के नाम से जाना जाता है। 164 दिनों की ट्रेनिंग में पहली सावधिक परीक्षा 50 दिन के बाद होती थी। वहीं, दूसरी सावधिक परीक्षा 100 दिनों की ट्रेनिंग पूरी होने के बाद आयोजित करने का नियम था। सबसे आखिर में सत्रांत परीक्षा का आयोजन होता है। इसमें बदलाव कर दिया गया है। दो सावधिक परीक्षा की जगह अब मिड टर्म परीक्षा होगी। सावधिक परीक्षा पहले कोर्स के कुल निर्धारित अंकों के 20-20 प्रतिशत की होती थी। बदलाव के तहत अब एक ही सावधिक परीक्षा होगी और वह 20 की जगह 25 प्रतिशत पूर्णांक की होगी। वहीं सत्रांत परीक्षा के प्रतिशत में भी बदलाव किया गया है। सत्र के अंत में होनेवाली परीक्षा अब निर्धारित पूर्णांक के 60 की जगह 75 प्रतिशत की होगी। पुलिस मुख्यालय ने पीटीसी कोर्स में बदलाव से संबंधित आदेश को तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया है। प्रशिक्षण केन्द्रों में चल रहे पीटीसी में भी यह प्रभावी होगा।
क्या है पीटीसी
प्रमोशनल ट्रेनिंग कोर्स (पीटीसी) सिपाही से एएसआई बनने से पहले की ट्रेनिंग कोर्स है। प्रशिक्षण अवधि 164 दिनों की होती है। इसमें इंडोर व आउटडोर दोनों गतिविधियां शामिल हैं। पुलिस मैनुअल, कानून और अनुसंधान जुड़े कई विषयों की पढ़ाई होती है। ट्रेनिंग में शामिल जवानों की लिखित परीक्षा भी होती।
डीजीपी तय करेंगे कौन कराएगा परीक्षा
सावधिक परीक्षाएं पहले प्रशिक्षण केन्द्र के प्राचार्य की देखरेख में होती थी। वहीं सत्र के आखिर में होनेवाली परीक्षा की जिम्मेदारी एडीजी (प्रशिक्षण) के जिम्मे होती थी। पीटीसी कोर्स में बदलाव के बाद अब दोनों की परीक्षाओं को संचालित कराने की जिम्मेदारी डीजीपी द्वारा तय की जाएगी।
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