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बिहार बोर्ड ने 10वीं एवं +2 शिक्षण संस्थानों को सुनाया ये फरमान, नहीं माना तो जाएगी एफिलिएशन

बिहार बोर्ड ने माध्यमिक एवं प्लस टू शिक्षण संस्थानों को वेबसाइट बनाने तथा उनमें सूचनाओं को अपलोड करने का निर्देश दिया है। इसके लिए बोर्ड ने दो जुलाई तक का समय दिया है।  सूचना अपलोड करने के...

वरीय संवाददाता पटनाSat, 22 June 2019 10:24 AM
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बिहार बोर्ड ने माध्यमिक एवं प्लस टू शिक्षण संस्थानों को वेबसाइट बनाने तथा उनमें सूचनाओं को अपलोड करने का निर्देश दिया है। इसके लिए बोर्ड ने दो जुलाई तक का समय दिया है। 

सूचना अपलोड करने के बाद ही बिहार बोर्ड अनुदान की राशि उपलब्ध करवाएगा। बोर्ड अध्यक्ष आनंद किशोर ने बताया कि दो जुलाई तक वेबसाइट नहीं बनाने और सूचना अपलोड नहीं करने वाले शिक्षण संस्थानों को अनुदान की राशि स्थगित कर दी जायेगी। इसके साथ उनकी संबद्धता को भी निलंबित या रद्द कर दिया जा सकता है। ऐसे संस्थानों के विरुद्ध कार्रवाई की जायेगी। ज्ञात हो कि बिहार बोर्ड द्वारा अनुदानित संस्थानों को अनुदान दिया जाना है। अनुदान के लिए स्कूलों को प्रबंध समिति का गठन करना है। प्रबंध समिति को ही अनुदान की राशि दी जायेगी। 

इन जानकारी को वेबसाइट पर करना है अपलोड 
- प्रबंध समिति का विवरण (अध्यक्ष का नाम, सचिव का नाम, प्राचार्य का नाम, शिक्षकों की जानकारी).
- शिक्षकेतर कर्मियों का विवरण .
- खाते का विस्तृत विवरण (बैंक का नाम, खाता संख्या, शाखा का नाम एवं स्थान, खाता संचालन करने वाले का नाम, वरीय शिक्षक का नाम, जिला आवंटित कोड)

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