BEd vs DElEd : कक्षा पांच तक के बीएड डिग्री वाले शिक्षकों की मांगी गई लिस्ट, पूछा- 2 साल में कितनों ने किया ब्रिज कोर्स
कक्षा एक से पांच तक के बीएड योग्यताधारी वैसे शिक्षकों की सूची मांगी गई है, जिनकी नियुक्ति छठे चरण या उसके बाद हुई है। साथ ही यह भी पूछा है कि दो सालों के अंदर कितने शिक्षकों ने ब्रिज कोर्स किया है।
बिहार सरकार के शिक्षा विभाग ने कक्षा एक से पांच तक के बीएड योग्यताधारी वैसे शिक्षकों की सूची मांगी है, जिनकी नियुक्ति छठे चरण या उसके बाद हुई है। इसको लेकर विभाग ने सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों को पत्र जारी किया है। साथ ही एक फॉरमेट जारी किया गया है, जिसमें शिक्षकों की पूरी विवरणी मांगी गयी है। विभाग ने जिलों को लिखे पत्र में कहा है कि पटना उच्च न्यायालय के छह दिसंबर, 2023 को आये फैसले के विरुद्ध सर्वोच्च न्यायालय में वाद दायर किया गया है, ताकि छठे चरण में सशर्त नियुक्ति शिक्षकों को राहत प्रदान की जा सके। मालूम हो कि पटना उच्च न्यायालय ने छह दिसंबर, 2023 को सुप्रीम कोर्ट के न्यायादेश के आधार पर दिये फैसले में कक्षा एक से पांच में बीएड की योग्यता को अयोग्य बताया था।
न्यायालय ने कहा था कि कक्षा एक से पांच तक में शिक्षक की योग्यता डीएलएड है। विभाग ने जिलों से यह भी जानकारी मांगी है कि नियुक्ति से दो सालों के अंदर कितने शिक्षक छह महीने का ब्रिज कोर्स किये हुए हैं।
बीएड डिग्रीधारी शिक्षकों को 6 महीने का ब्रिज कोर्स करने का आदेश दिया गया था। इसी को लेकर ऐसे शिक्षकों की खोज शुरू हुई है। कोर्ट में यह मामला चल रहा है। मामला बीएड योग्यताधारी अभ्यर्थी को वर्ग 1 से 5 तक के शिक्षक पद पर नियुक्त करने से संबंधित है। अगस्त 2023 में सर्वोच्च न्यायालय ने अपील स्वीकार की थी। आठ अप्रैल 2024 को सर्वोच्च न्यायालय द्वारा स्थिति स्पष्ट की गयी कि इसका प्रभाव रेट्रोस्पेक्टिव नहीं होगा, लेकिन वैसे अभ्यर्थी पर यह आदेश प्रभावी होगा जिनकी नियुक्ति वाद के लंबित रहने के क्रम में सशर्त दी गयी है। सरकारी अधिवक्ता ने भी न्यायालय में सशर्त नियुक्ति की बात स्वीकार की है।
छठे चरण के शिक्षकों की नियुक्ति के क्रम में बिहार राज्य में भी एनसीईटी की अधिसूचना के आधार पर बीएड योग्यताधारी (छ माह के ब्रीज कोर्स के साथ) अभ्यर्थियों को शिक्षक के पद पर नियुक्ति सशर्त की गई है। सरकारी अधिवक्ता द्वारा न्यायालय में भी सशर्त नियुक्ति की बात स्वीकार की गयी है।
इस फॉर्मेट में देनी है रिपोर्ट
वर्ग 1 से 5 में बीएड की योग्यता के आधार पर छठे चरण या उसके बाद नियुक्त शिक्षकों का विवरण निर्धारित फॉर्मेट में 15 दिन के अंदर विभागीय मेल पर उपलब्ध कराना है। इसमें शिक्षक का नाम, स्कूल का नाम, बीएड योग्यताधारी नियुक्ति के दो साल के भीतर छह महीने का ब्रिज कोर्स किया है या नहीं आदि देने हैं। संबंधित शिक्षक द्वारा बीएड के अतिरिक्त अगर दो वर्षीय कोई डिप्लोमा इन एलीमेंट्री एजुकेशन या समकक्ष कोई डिग्री ली गई हो तो उसका पूरा विवरण देंगे।
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