Hindi Newsकरियर न्यूज़BEd eligibility for Uttarakhand primary teacher recruitment ends DElEd approved 3600 primary teacher vacancy

बेसिक शिक्षक भर्ती के लिए BEd की बाध्यता खत्म, DElEd मंजूर, 3600 प्राइमरी टीचर भर्ती का रास्ता साफ

Uttarakhand Primary Teacher : उत्तराखंड शिक्षा विभाग ने प्राथमिक शिक्षक सेवा नियमावली में संशोधन करते हुए शिक्षकों की भर्ती के लिए बीएड की बाध्यता समाप्त कर दो वर्षीय डीएलएड को मंजूरी दी है।

Pankaj Vijay मुख्य संवाददाता, देहरादूनWed, 8 May 2024 06:48 AM
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उत्तराखंड शिक्षा विभाग ने प्राथमिक शिक्षक सेवा नियमावली में संशोधन करते हुए शिक्षकों की भर्ती के लिए बीएड की बाध्यता समाप्त कर दो वर्षीय डीएलएड को मंजूरी दी है। राज्य सरकार के इस फैसले से लगभग 3600 प्राथमिक शिक्षकों की भर्ती का रास्ता साफ हो गया है। शिक्षा मंत्री डा. धन सिंह रावत ने मंगलवार को बेसिक शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया शीघ्र शुरू करने के निर्देश दिए। शिक्षा मंत्री डा. धन सिंह रावत ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (एनसीटीई) के वर्ष 2018 में जारी उस अधिसूचना को निरस्त कर दिया था जिसमें प्राथमिक शिक्षकों के लिए बीएड डिग्री की अनिवार्यता की गई थी। 

उच्चतम न्यायालय के इस निर्णय के अनुपालन में राज्य कैबिनेट द्वारा पहले ही राजकीय प्रारम्भिक शिक्षा (अध्यापक) सेवा नियमावली, 2012 में संशोधन को मंजूरी दी जा चुकी है। इसके क्रम में अब शासन ने उत्तराखंड राजकीय प्रारंभिक शिक्षा (अध्यापक) (संशोधन) सेवा नियमावली, 2024 जारी कर दी है। सरकार ने इस संशोधन के जरिए बेसिक शिक्षकों के लिए आवश्यक शैक्षिक योग्यता बीएड डिग्री को अमान्य कर दिया है। अब राज्य में केवल डीएलएड डिग्रीधारक ही पहली से पांचवीं कक्षा तक के बेसिक शिक्षक के पद के लिए पात्र होंगे। 

विभागीय मंत्री ने बताया कि प्रदेश में बेसिक शिक्षकों की नई नियमावली लागू होने से लगभग 3600 प्राथमिक शिक्षकों की भर्ती का रास्ता साफ हो गया है। भर्ती प्रक्रिया शुरू करने के लिए विभागीय अधिकारियों को निर्देशित कर दिया गया है। इसके लिये निर्वाचन आयोग से भर्ती की अनुमति लेते हुए शीघ्र संबंधित जिला शिक्षा अधिकारियों (बेसिक) को रिक्त पदों के सापेक्ष अधियाचन भेजने के निर्देश दिए गए हैं।

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