Hindi Newsकरियर न्यूज़B Ed vs BTC supreme court: Now only BSTC diploma are eligible for REET level third grade teacher B Ed out know what was the matter

B.Ed vs BSTC supreme court : अब 5वीं तक के शिक्षक बन सकेंगे बीटीसी वाले, बीएड वाले बाहर, जानें क्या था पूरा विवाद

B Ed vs BTC supreme court: रीट लेवल वन में सिलेक्शन को लेकर बीएसटीसी और B.Ed. अभ्यर्थियों को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में राजस्थान हाई कोर्ट के फैसले को सही

Anuradha Pandey लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्लीFri, 11 Aug 2023 11:11 PM
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रीट लेवल वन में सिलेक्शन को लेकर बीएसटीसी और B.Ed. अभ्यर्थियों को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में राजस्थान हाई कोर्ट के फैसले को सही ठहराया है। कोर्ट ने कहा है कि थर्ड ग्रेड लेवल -1 टीचर भर्ती के लिए बीटीसी डिप्लोमा वाले ही योग्य होंगे, बीएड वाले नहीं। इससे लाखों बीएड डिग्री धारक उम्मीदवारों को झटका लगा है। जस्टिस अनिरुद्ध बोस और जस्टिस सुंधाशु धूलिया की खंडपीठ ने यह आदेश दिया है। दरअसल, मुकेश कुमार व अन्य ने राजस्थान हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका पेश की थी। सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान हाईकोर्ट के खिलाफ बीएड डिग्रीधारियों की अपीलें खारिज कर दी। 

कोर्ट ने कहा कि बीएड डिग्रीधारी लेवल-1 के लिए अपात्र होंगे। अब आपको बताते हैं कि यह मामला कब शुरू हुआ। NCTE के साल 2018 में एक नोटिफिकेशन से यह मामला शुरू हुआ। एनसीटीई ने नोटिफिकेशन जारी कर B.Ed. डिग्रीधारकों को भी REET लेवल प्रथम के लिए योग्य माना था। NCTE ने यह भी कहा था कि अगर B.Ed. डिग्रीधारी लेवल-1 में पास होते हैं, तो उन्हें अपनी नियुक्त होने के लिए 6 महीने के अंदर एक ब्रिज कोर्स करना होगा। अब इस एनसीटीई के नोटिफिकेशन को लेकर बीएसटीसी वालों ने राजस्थान हाईकोर्ट में चुनौती दी। हाई कोर्ट ने भी बीटीसी डिप्लोमा वालों को लेवल-1 के योग्य माना, अब सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के इस फैसले पर मुहर लगा दी है। 

जस्टिस संजय किशनकौल के नेतृत्व वाली खंडपीठ ने एनसीपीई व केन्द्र सरकार की एसएलपी के साथ मुकेश कुमार व अन्य की याचिकाओं पर सुनवाई की। सुनवाई के दौरान राज्य सरकार ने अपना पक्ष रखा। वहीं डिप्लोमा धारियों की ओर से भी दलीलें दी गईं। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान सरकार के नोटिफिकेशन को वैलिड बताया है।
 

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