प्राचार्य नियुक्ति में डिग्री और शोध पर 80 अंक निर्धारित
डिग्री कॉलेजों में प्राचार्य नियुक्ति के लिए बिहार राजभवन ने नियुक्ति नियमावली जारी कर दी है। नई नियमावली के अनुसार, डिग्री और शोध के लिए 80 अंक और इंटरव्यू के लिए 20 अंक निर्धारित हैं।
राज्य के अंगीभूत कॉलेजों में प्राचार्य नियुक्ति की नियमावली की अधिसूचना राजभवन ने जारी कर दी है। प्राचार्य नियुक्ति के लिए प्रोफेसर या एसोसिएट प्रोफेसर आवेदन कर सकेंगे, जिन्हें न्यूनतम 15 वर्षों का विश्वविद्यालय, कॉलेज या उच्च शिक्षण संस्थानों में पढ़ाने का अनुभव हो। पीएचडी के साथ न्यूनतम 10 रिसर्च पब्लिकेशन रिव्यू या यूजीसी लिस्टेड जर्नल में होना चाहिए। किताब लिखने, रिसर्च प्रोजेक्ट, पेटेंट और इनोवेशन आदि के लिए न्यूनतम 110 स्कोर भी होना चाहिए। एकेडमिक और रिसर्च के लिए कुल 80 अंक और इंटरव्यू के लिए 20 अंक होंगे। आवेदन की अधिकतम आयु 60 वर्ष है। आरक्षण रोस्टर के आधार पर मेरिट लिस्ट तैयार होगा। अभी लगभग 200 अंगीभूत कॉलेजों में प्राचार्य के पद रिक्त हैं। कॉलेज प्राचार्य की नियुक्ति 5 वर्षों के लिए होगी। बेहतर परफॉर्मेस के आधार पर 5 साल का एक और कार्यकाल विस्तार दिया जा सकता है। राज्य उच्चतर शिक्षण परिषद के शैक्षणिक सलाहकार प्रो. एनके सिंह ने बताया कि नई नियमावली के आधार पर प्राचार्य नियुक्ति में पारदर्शिता रहेगी।
बीपीएससी से चल रही 46000 प्रधानाध्यापक भर्ती:
बीपीएससी की ओर से बिहार के विद्यालयों में प्रधानाध्यापक और प्रधान शिक्षकों के 46000 से ज्यादा पदों भर्ती निकली थी जिसके लिए 10 अप्रैल 2024 तक आवेदन की अंतिम तिथि है। बीपीएससी परीक्षा के जरिए शिक्षा विभाग तथा अनुसूचित जाति एवं जनजाति कल्याण विभाग के अंतर्गत उच्च माध्यमिक विद्यालयों में प्रधानाध्यापक के 6061 पद और शिक्षा विभाग के प्राथमिक विद्यालयों में प्रधान शिक्षकों के 40247 पदों पर भर्ती होनी है। दोनों पदों में महिलाओं के लिए 35 प्रतिशत सीटें आरक्षित हैं। प्रधान शिक्षकों की भर्ती के लिए पहले भी परीक्षा हुई थी पर इसमें ज्यादा शिक्षक सफल नहीं हो सके। सिर्फ 461 ही कामयाब हुए थे। ऐसे में फिर से ली जा रही परीक्षा के लिए आवेदन लिए गए हैं।
दक्षता परीक्षा में उत्तीर्ण शिक्षक ही बनेंगे प्रधानाध्यापक
आयोग की ओर से अधिसूचना के अनुसार 2012
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