Hindi Newsकरियर न्यूज़69000 teachers recruitment case: Lucknow high court gives instruction that parties lawyers file their written arguments by 23 January

69000 शिक्षक भर्ती: HC ने दिए निर्देश, पक्षकारों के वकील लिखित बहस 23 जनवरी तक करें दाखिल

हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने एक अहम आदेश देते हुए प्रदेश के प्राथमिक स्कूलों में 69,000 सहायक शिक्षकों की भर्ती मामले में राज्य सरकार समेत अन्य अभ्यर्थियो की विशेष अपीलों पर फाइनल सुनवाई के दौरान...

Manju Mamgain लाइव हिन्दुस्तान टीम, नई दिल्लीMon, 20 Jan 2020 03:11 PM
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हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने एक अहम आदेश देते हुए प्रदेश के प्राथमिक स्कूलों में 69,000 सहायक शिक्षकों की भर्ती मामले में राज्य सरकार समेत अन्य अभ्यर्थियो की विशेष अपीलों पर फाइनल सुनवाई के दौरान पक्षकारों के वकीलों को अपनी लिखित बहस 23 जनवरी तक दाखिल करने के निर्देश दिये हैं ।

उल्लेखनीय है कि विशेष अपीलों में एकल पीठ के 30 मार्च 2019 के उस आदेश को चुनौती दी गई है, जिसमें कोर्ट ने सरकार के 7 जनवरी 2019 के शासनादेश को रद्द कर दिया था। इस मामले पर चल रही बहस में सरकार और बीएड उम्मीदवारों की ओर से बहस पूरी हो चुकी है और अब अगली सुनवाई में शिक्षामित्र अभ्यर्थियों की ओर से अपना पक्ष व दलीलें पेश की जाएंगी। 

आपको बता दें कि बेसिक शिक्षा परिषद के प्राथमिक स्कूलों में 69 हजार शिक्षकों की भर्ती के लिए जनवरी में परीक्षा कराई गई थी। परीक्षा के बाद सरकार ने भर्ती का कटऑफ सामान्य वर्ग के अभ्यर्थी के लिए 65 प्रतिशत व आरक्षित वर्ग के लिए 60 प्रतिशत की अनिवार्यता के साथ तय कर दिया।

इस आदेश को लेकर अभ्यार्थियों ने हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ में चुनौती दी। याचिकाकर्ताओं ने मांग कि की सरकारी नियमों के हिसाब से भर्ती के लिए डाली गई याचिका पर सुनवाई हो और महाधिवक्ता हर सुनवाई में मौजूद रहें।

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