69000 सहायक शिक्षक की भर्ती:ऑनलाइन आवेदन की त्रुटि सुधारने की अनुमति देने से इनकार
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 69000 सहायक शिक्षक की भर्ती में ऑनलाइन आवेदन की त्रुटि सुधारने की अनुमति देने से इनकार करते हुए चार दिसम्बर 2020 के शासनादेश को वैध करार दिया है। कोर्ट ने शासनादेश को...
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 69000 सहायक शिक्षक की भर्ती में ऑनलाइन आवेदन की त्रुटि सुधारने की अनुमति देने से इनकार करते हुए चार दिसम्बर 2020 के शासनादेश को वैध करार दिया है। कोर्ट ने शासनादेश को विभेदकारी मानने से इनकार करते हुए कहा कि यह नियम 14 के विपरीत नहीं है।
यह आदेश जस्टिस यशवंत वर्मा ने पवन कुमार व 26 अन्य सहित कई याचिकाओं को निस्तारित करते हुए दिया है। याचिका पर वरिष्ठ अधिवक्ता आरके ओझा, एच एर्न ंसह, अपर महाधिवक्ता एमसी चतुर्वेदी व मुख्य स्थायी अधिवक्ता विपिन बिहारी पांडेय ने बहस की। कोर्ट ने कहा कि विज्ञापन में ही लिखा है कि ऑनलाइन आवेदन की प्रविष्टि अंतिम होगी। उसमें संशोधन की अनुमति नहीं होगी । अभ्यार्थियों ने भी जितने अंक पर चयनित कर नियुक्ति की गई है, को स्वीकार किया है। कोर्ट ने कहा कि यदि भर्ती के बीच में आवेदन में दर्ज प्रविष्टि को दुरुस्त करने की अनुमति दी गई तो पूरी प्रक्रिया पटरी से उतर जाएगी।
कोर्ट ने परीक्षा नियामक प्राधिकारी को चार दिसंबर के शासनादेश के अनुसार मूल्यांकन कर कार्यवाही पूरी करने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने कहा कि यदि निर्देशों का पालन करने में गलती करने वालों को सुधार करने की छूट दी गई तो चयनित अभ्यर्थियों के साथ नाइंसा़फी होगी।
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