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Republic Day speech in hindi : पहले गणतंत्र दिवस से लेकर अब तक Constitution ने दिए हमें ये अधिकार, संविधान में किए गए प्रमुख संशोधनों पर एक नजर

Republic Day Bhashan in Hindi : कई स्कूलों में निबंध लेखन और भाषण प्रतियोगिताएं भी होती हैं। अगर आप भी इस मौके पर स्पीच देने की योजना बना रहे हैं तो आप नीचे लिखी स्पीच की मदद ले सकते हैं। 

Anuradha Pandey हिन्दुस्तान, नई दिल्लीFri, 26 Jan 2024 08:19 AM
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Republic Day Bhashan in Hindi :पहले गणतंत्र दिवस से लेकर अब तक संविधान ने दिए हमें ये अधिकार26 जनवरी 1950 को देश में संविधान लागू हुआ। आजादी के बाद से भारतीय संविधान में किए गए प्रमुख संशोधनों पर एक नजर।1992 पंचायतों में सभी को प्रतिनिधित्व

1951 पहला संशोधन पिछड़े वर्गों के लिए राज्यों को शक्तियां

1951 में भारत के पहले प्रधान मंत्री जवाहरलाल नेहरू के शासनकाल में संविधान में पहला संशोधन हुआ। इस संशोधन में राज्यों को सामाजिक तथा आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग की उन्नति के लिए विशेष प्रावधान करने का अधिकार मिल गया।

1956 राज्यों का पुनर्गठन

नेहरू सरकार ने संविधान में संशोधन कर राज्यों के वर्गों ए, बी, सी और डी में वर्गीकरण समाप्त किया तथा केंद्रशासित प्रदेशों की शुरुआत की। इस अधिनियम में सभी राज्यों को सूचीबद्ध किया गया व उन्हें भाषाई आधार पर विभाजित किया गया।

2016 जीएसटी कानून

मोदी सरकार ने 2016 में 101वां संविधान संशोधन पारित किया। जिसमें अंतर राज्य व्यापार में वस्तु एवं सेवा कर(जीएसटी) के संबंध में कानून बनाने को अनुच्छेद 246 में बदलाव किया गया।

1985 दलबदल रोकने के लिए कानून

संविधान के 52वें संशोधन के तहत दलबदल को रोकने के लिए कानून लाया गया। इसमें पार्टियों में शामिल होने वाले सांसदों और विधायकों को दलबदल करने पर अयोग्य घोषित करने की व्यवस्था की गई।

2019 आर्थिक रूप से कमजोर को आरक्षण

संविधान के 103वें संशोधन के तहत आर्थिक मानदंडों पर विश्वविद्यालयों व नौकरियों में आरक्षण देने का प्रावधान।

केंद्र ने हर राज्य में पंचायतों और नगर पालिकाओं के निर्माण को अनिवार्य करते हुए 73वें व 74वें संशोधन को पेश किया और पारित किया। पंचायती राज संस्थानों को संवैधानिक दर्जा तथा संरक्षण दिया। आरक्षण की व्यवस्था भी लागू की गई जिससे सभी को प्रतिनिधित्व मिले।

संविधान से जुड़े अन्य तथ्य

● 25 भाग, 448 लेख, 12 अनुसूचियां और पांच परिशिष्ट हैं

● 106 संशोधन हुए लागू करने के बाद से अब तक (सितंबर 2023 तक)

● छह मौलिक अधिकार और 11 कर्तव्य हैं नागरिकों के लिए

1976 समाजवादी, धर्मनिरपेक्षता शब्द जोड़े गए

संविधान के 42वें संशोधन के तहत प्रस्तावना में संशोधन किया गया। इस में समाजवादी और धर्मनिरपेक्षता तथा अखंडता तीन नए शब्द जोड़े गए। प्रस्तावना में कहा गया कि भारत समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष होगा। इस बात पर भी जोर दिया गया कि इसकी एकता के अलावा, राष्ट्र की अखंडता सुनिश्चित की जाएगी।

2002 शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाया गया

संविधान निर्माताओं ने शिक्षा को मौलिक अधिकार नहीं बनाया था। 2002 में शिक्षा के अधिकार को 6-14 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए मौलिक अधिकार बना दिया गया, जिसके परिणामस्वरूप शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 आया।

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