Ptet 2025: राजस्थान में BEd दाखिले के लिए पीटीईट में रजिस्ट्रेशन शुरू, जानें कौन कर सकता है आवेदन और कब होगा एग्जाम
- Rajasthan PTET : राजस्थान में सत्र 2025-26 के लिए 2 वर्षीय बीएड और 4 वर्षीय इन्टीग्रेटेड बीए बीएड एवं बीएससी बीएड कोर्सेज में दाखिले को लेकर पीटीईटी प्रवेश परीक्षा के लिए आवेदन आज 5 मार्च से शुरू हो गए हैं।

Rajasthan PTET : राजस्थान में सत्र 2025-26 के लिए 2 वर्षीय बीएड और 4 वर्षीय इन्टीग्रेटेड बीए बीएड एवं बीएससी बीएड कोर्सेज में दाखिले को लेकर पीटीईटी प्रवेश परीक्षा के लिए आवेदन आज 5 मार्च से शुरू हो गए हैं। 05.03.2025 से आवेदन शुरू होगें। आवेदन करने की आखिरी तारीख 07.04.2025 रखी गई है। इसके अलावा 15.06.2025 को परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। आपको बता दें कि इस बार परीक्षा की जिम्मेदारी वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय कोटा को दी है। उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट https://www.ptetvmoukota2025.in/ पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। राजस्थान में सत्र 2025-26 के लिए 2 वर्षीय बीएड और 4 वर्षीय इन्टीग्रेटेड बीए बीएड एवं बीएससी बीएड कोर्सेज में दाखिले के लिए आवेदन शुल्क 500 रुपए लिया जाएगा।
कौन कर सकता है आवेदन
पीटीईटी के लिए किसी भी मान्यता प्राप्त संस्थान से ग्रेजुएशन में 50 फीसदी अंक हासिल करने वाले इन पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुसार इस भर्ती के लिए 4 साल की ग्रेजएट डिग्री वाले भी इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। फीस जमा करने भी आखिरी तारीख 7 अप्रैल 2025 है। साइंस स्ट्रीम वाले उम्मीदवार 4 साल बी.ए. बी.एड. एवं बी.एससी बी.एड. दोनों के लिए आवेदन करते हैं, तो उन्हें 1000 रुपए आवेदन शुल्क देना होगा। जो उम्मीदवार 4 साल बएड प्रोग्राम के लिए आवेदन करना चाहते हैं, उनके 12वीं में कम से कम 50 फीसदी अंक होने चाहिए। आपको बता दें कि उपरोक्त दोनों योग्यता नियमों में राजस्थान के एससी, एसटी, ओबीसी, दिव्यांग, परित्यक्ता व विधवा महिला अभ्यर्थियों को 5 फीसदी की छूट है यानी वे ग्रेजुएशन / 12वीं में 45 फीसदी मार्क्स के साथ भी पात्र हैं।
राजस्थान के बाहर के अभ्यर्थी जनरल कैटेगरी के माने जाएंगे। बीएड की सीटों में 16 फीसदी एससी वर्ग के लिए , 12 फीसदी एसटी, 21 फीसदी ओबीसी, ईडब्ल्यूएस के लिए 10 फीसदी, 5 फीसदी एमबीसी, दिव्यांग 5 फीसदी आरक्षण रहेगा। महिला (इसमें 8 प्रतिशत सीट विधवा वर्ग की महिला व 2 प्रतिशत सीट तलाकशुदा वर्ग की महिलाओं के लिए) राज्य सरकार के नियमानुसार होंगी।